COVID-19: ICICI Bank, BoM को पीएम-केयर्स फंड के लिए डोनेशन एकत्र करने की मिली अनुमति
PM Cares Fund में किए जाने वाले योगदान की 100 फीसद राशि पर आयकर अधिनियम की धारा 80G के तहत आयकर से छूट मिलेगी।
नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। प्राइवेट सेक्टर के ICICI Bank एवं सार्वजनिक क्षेत्र के Bank of Maharashtra को PM-CARES फंड के लिए डोनेशन इकट्ठा करने की अनुमति मिल गई है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने कहा है कि लोग नकदी, RTGS, NEFT, IMPS, चेक और डिमांड ड्राफ्ट के जरिए इस कोष में अपना अंशदान कर सकते हैं। वहीं आइसीआइसीआई बैंक की ओर से जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति इंटरनेट बैंकिंग, RTGS और NEFT जैसे डिजिटल माध्यमों से इस फंड में योगदान कर सकता है। PM-CARES फंड में जमा होने वाली राशि का इस्तेमाल कोरोनावायरस महामारी से प्रभावित लोगों की मदद के लिए किया जाएगा।
इस फंड में किए जाने वाले योगदान की 100 फीसद राशि पर आयकर अधिनियम की धारा 80G के तहत आयकर से छूट मिलेगी।
ICICI Bank की ओर से दी गई जानकारी इस प्रकार हैः
खाते का नामः पीएम केयर्स फंड
खाता संख्याः 663701PMCARE
आइएफएससी कोडः ICIC0006637
विज्ञप्ति के मुताबिक यूपीआइ के जरिए भी पीएम-केयर्स फंड में योगदान किया जा सकता है। वेबसाइट के मुताबिक इस फंड में डोनेशन देने वाले दान करने के 20 दिन बाद पीएम केयर्स पोर्टल से अंशदान की रसीद प्राप्त कर सकते हैं।
पीएम केयर्स फंड के लिए डोनेशन इकट्ठा करने की अनुमति प्राप्त होने के बाद आइसीआइसीआइ बैंक के एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर अनूप बागची ने कहा, ''पीएम केयर्स फंड के लिए योगदान इकट्ठा करने के काम में भारत सरकार का सहयोग करने का अवसर आइसीआइसीआइ बैंक को मिला है। इस के लिए चुने जाने पर हम सम्मानित महसूस कर रहे हैं।''
पिछले सप्ताह इंडियन ओवरसीज बैंक ने कहा था कि उसे पीएम केयर्स फंड के लिए डोनेशन इकट्ठा करने के लिए नॉमिनेट किया गया है। कोविड-19 संकट से मुकाबले के लिए पीएम-केयर्स फंड की स्थापना 28 मार्च को की गई थी।
कई कॉरपोरेट कंपनियों, रक्षाकर्मियों, पीएसयू के कर्मचारियों एवं विभिन्न क्षेत्र की शख्सियतों ने इस फंड में अंशदान किया है।