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Credit Report Issues: क्रेडिट रिपोर्ट से है परेशानी तो आरबीआई से करें शिकायत, जानिए क्या है इसका तरीका

Credit Report Issues भारतीय रिजर्व बैंक ने पिछले हफ्ते कहा था कि वह अपनी एकीकृत लोकपाल योजना गैर-बैंक वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) पेमेंट ऑपरेटर्स और क्रेडिट ब्यूरो को शामिल करेगा। बैंक इस योजना में पहले से ही शामिल हैं।

By Siddharth PriyadarshiEdited By: Published: Tue, 09 Aug 2022 12:55 PM (IST)Updated: Tue, 09 Aug 2022 12:55 PM (IST)
How to approach RBI for credit report issues

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। अगर आप अपने क्रेडिट स्कोर (Credit Score) से नाखुश हैं या क्रेडिट ब्यूरो बिना वाजिब कारण बताए आपके क्रेडिट स्कोर को अचानक कम कर देता है तो इससे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। अब इस स्थिति में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) आपका बचाव कर सकता है। आप इन हालात में आरबीआई से संपर्क कर सकते हैं।

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यदि आपकी क्रेडिट रिपोर्ट में कोई ऐसा लोन है, जो आपने कभी लिया ही नहीं है तो आप केंद्रीय बैंक से संपर्क कर सकते हैं। कोई संतोषजनक या समय पर समाधान प्रदान नहीं किए जाने पर भी क्रेडिट ब्यूरो के खिलाफ आरबीआई के पास शिकायत दर्ज करा सकते हैं। आरबीआई ने पिछले हफ्ते कहा था कि वह अपनी एकीकृत लोकपाल योजना के तहत क्रेडिट ब्यूरो, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) और पेमेंट ऑपरेटरों को शामिल करेगा। बैंक इस योजना में पहले से ही शामिल हैं।

क्या है इस योजना का लाभ

यह योजना शिकायत समाधान तंत्र को गति प्रदान करेगी। आरबीआई ने एक बयान में कहा है कि यह सीआईसी के खिलाफ ग्राहकों को एक वैकल्पिक तंत्र प्रदान करेगा और इसके लिए उन्हें कोई शुल्क भी नहीं देना होगा। इसके अलावा सीआईसी के आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत करने और इसे और अधिक कुशल बनाने के लिए सीआईसी को आंतरिक लोकपाल (आईओ) ढांचे के तहत लाने का भी निर्णय लिया गया है।

कैसे काम करती है यह योजना?

यह योजना ग्राहकों की शिकायतों का समाधान करती है। जब संबंधित वित्तीय संस्थाएं ग्राहकों की शिकायतों पर ध्यान नहीं देतीं तो उपयोगकर्ता को सबसे पहले क्रेडिट ब्यूरो में अपनी शिकायत दर्ज करनी होगी। यदि ब्यूरो भी ग्राहक की बात नहीं सुनता या शिकायत दर्ज करने के 30 दिनों के भीतर जवाब नहीं देता तो ग्राहक आरबीआई से संपर्क कर सकते हैं।

आरबीआई के पास शिकायत कैसे दर्ज की जा सकती है?

ग्राहक ईमेल के माध्यम से crpc@rbi.org.in या टोल-फ्री नंबर 14448 पर कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इनके जरिए ग्राहक अपनी शिकायतों को ट्रैक भी कर सकते हैं।


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