Health Insurance में कोरोना मरीजों की एंटीबॉडी कॉकटेल थेरेपी भी होगी कवर, IRDAI का बीमा कंपनियों को निर्देश
IRDAI ने सामान्य और स्वास्थ्य बीमा प्रदाताओं से कहा है कि वह कोरोना रोगियों के लिए एंटीबॉडी कॉकटेल थेरेपी के लिए किए गए क्लेम से इनकार न करें और मानदंडों के अनुसार इस तरह के बकाया को चुकाने के लिए एक तंत्र तैयार करें।
नई दिल्ली, पीटीआइ । भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण ने (IRDAI) ने सामान्य और स्वास्थ्य बीमा प्रदाताओं से कहा है कि वह कोरोना रोगियों (Corona Patients) के लिए एंटीबॉडी कॉकटेल थेरेपी (Antibody Cocktail Therapy) के लिए किए गए क्लेम से इनकार न करें और मानदंडों के अनुसार इस तरह के बकाया को चुकाने के लिए एक तंत्र तैयार करें। बता दें कि बीमा प्रदाता ऐसे दावों को इस बहाने से खारिज कर रही हैं कि यह प्रायोगिक उपचार (Experimental Treatments) हैं।
IRDAI ने सामान्य और स्वास्थ्य बीमा कंपनियों के सीएमडी/सीईओ को जारी किए एक सर्कुलर में कहा कि प्राधिकरण को कोविड-19 मरीजों के 'एंटीबॉडी कॉकटेल थेरेपी' उपचार पर किए गए खर्च के दावों से इनकार करने और/या कटौती के मामलों के बारे में पता चला है। यह इस बहाने से किया जा रहा है कि उक्त चिकित्सा एक प्रायोगिक उपचार है।' इरडा ने कहा कि एंटीबॉडी कॉकटेल (Casirivimab और Imdevimab) को देश में केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन द्वारा मई 2021 में आपातकालीन उपयोग के रूप में मान्य (EUA) किया गया है।
7 जनवरी 2022 के IRDAI सर्कुलर के अनुसार, "इस संदर्भ में बीमाकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वह ऐसे दावों में किए गए इनकार/कटौती की समीक्षा करें और यह सुनिश्चित करने के लिए उचित कार्रवाई करें कि पॉलिसी के नियमों तथा शर्तों के अनुसार दावों का निपटारा किया जाए।" नियामक ने बीमा कंपनियों से संबंधित अधिकारियों द्वारा दिए गए विकास/अनुमोदन को अद्यतन करने के लिए प्रभावी दावा निपटान प्रक्रियाओं को लागू करने के लिए भी कहा है ताकि सभी दावों को नियम और शर्तों के अनुसार निपटाया जा सके।
गौरतलब है कि इससे पहले हाल ही में बीमा नियामक IRDAI ने कोरोना वायरस संक्रमण के वेरिएंट ओमिक्रॉन के इलाज के लिए दावों को लेकर भी स्पष्टता दी थी। IRDAI ने कहा था कि स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियां, जो COVID उपचार की लागत को कवर करती हैं, वह ओमिक्रॉन के कारण होने वाले संक्रमण के इलाज के खर्च को भी कवर करेंगी।