छोटे करदाताओं के लिए फायदे की खबर, FM निर्मला सीतारमण ने GST मीटिंग में लिया बड़ा फैसला
FM के मुताबिक CGST Act में बदलाव होगा ताकि रीकंसीलिएशन स्टेटमेंट के सेल्फ सर्टिफिकेशन हो सके। कारोबारी साल 2020-21 की छोटे कर्मचारियों के लिए एनुअल रिटर्न फाइल करने की प्रक्रिया इस साल भी जारी रहेगी। यह उनके लिए है जिनका टर्नओवर 2 करोड़ रुपये से कम है।
नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। GST काउंसिल की बैठक इस साल पहली बार हुई और अच्छी खबर लेकर आई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि Council ने महसूस किया है कि इनवर्जन ड्यूटी में कोई बदलाव करना अभी ठीक नहीं होगा। इसे अभी हाल पर छोड़ा जाता है, हालांकि अच्छी बात यह रही कि GST एनुअल रिटर्न फाइलिंग को आसान बनाया गया है।
FM के मुताबिक CGST Act में बदलाव होगा, ताकि रीकंसीलिएशन स्टेटमेंट के सेल्फ सर्टिफिकेशन हो सके। कारोबारी साल 2020-21 की छोटे कर्मचारियों के लिए एनुअल रिटर्न फाइल करने की प्रक्रिया इस साल भी जारी रहेगी। यह उनके लिए है जिनका टर्नओवर 2 करोड़ रुपये से कम है। जिन कारोबारियों का टर्नओवर 5 करोड़ या ज्यादा है, उन्हें 2020-21 के लिए रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट देना होगा। यही नहीं करदाता पेंडिंग रिटर्न फाइल दे सकते हैं। साथ ही कम फीस के साथ Amnesty scheme का फायदा उठा सकते हैं।
अधिकतम लेट फीस में कटौती
FM ने कहा कि छोटे करदाताओं के लिए अधिकतम लेट फीस में कटौती की है, जो अगले टैक्स पीरियड से प्रभावी होगी। इससे छोटे करदाताओं को बड़ी राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि यह बैठक 7 महीने बाद हुई है क्योंकि बीच में चुनाव थे।
Import of COVID-related relief items including #AmphotericinB (required for treating #Mucormycosis), even if purchased or meant for donating to Govt. or to any relief agency upon recommendation of State authority, to be exempted from IGST till 31st August 2021 - FM @nsitharaman pic.twitter.com/zuwk8zZ3M5— PIB India (@PIB_India) May 28, 2021
7 अहम फैसले लिए
FM Nirmala Sitharaman ने बैठक के बाद बताया कि GST Council की बैठक में Covid महामारी को लेकर विस्तार से चर्चा हुई और इसमें 7 अहम फैसले लिए गए। इनमें राज्यों को विदेश से Covid के बारे में मेडिकल इक्विपमेंट्स पर आयात में छूट देने का फैसला हुआ है। वित्त मंत्री के मुताबिक Free कोविड से जुड़ी सप्लाई पर IGST में 31 अगस्त, 2021 तक छूट दी गई है।
बता दें कि इस बैठक में दोपहिया वाहनों के लिए GST दरों को कम करने और प्राकृतिक गैस को अप्रत्यक्ष कर (Indirect tax) के दायरे में लाने सहित दो दूसरी जरूरी वस्तुओं को भी चर्चा के एजेंडे में शामिल करने की बात थी। क्योंकि पंजाब जैसे कुछ राज्यों ने Covid के इलाज के लिए जरूरी चिकित्सा आपूर्ति पर GST शुल्क में कटौती की मांग की थी। इस पर बाद में चर्चा होगी।