सीनियर सिटीजन स्कीम के तहत मिलने वाले ब्याज को टैक्स फ्री करना चाहिए : रिपोर्ट
बता दें कि SCSS के तहत वरिष्ठ नागरिक 15 लाख रुपये तक जमा कर सकते हैं और इसपर 8.6 फीसद की दर से ब्याज मिलता है।
नई दिल्ली, पीटीआइ। ब्याज दरों में गिरावट के बीच सरकार को वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS) पर अर्जित ब्याज को पूरी तरह आयकर से मुक्त करने के बारे में सोचना चाहिए। एसबीआई के एक अध्ययन में इसकी तस्दीक की गई है। अध्ययन में कहा गया है कि SCSS को पूरी तरह कर मुक्त करने की वित्तीय लागत काफी कम बैठेगी।
बता दें कि SCSS के तहत वरिष्ठ नागरिक 15 लाख रुपये तक जमा कर सकते हैं और इसपर 8.6 फीसद की दर से ब्याज मिलता है। पांच साल चलने वाली इस योजना को तीन साल और बढ़ाया जा सकता है। हालांकि, SCSS के ब्याज पर पूर्ण कर लगता है।
इस योजना में पांच साल के लिए एक लाख रुपये की जमा पर 51,000 रुपये ब्याज मिलता है। यह ब्याज आय कर के दायरे में आती है। एसबीआई इकोरैप की रिपोर्ट में इस योजना में पूरी तरह कर छूट की बात कही गई है। इससे सरकार का 3,092 करोड़ रुपये का राजस्व कम हो जाएगा। इसका सरकार के राजकोषीय घाटे पर मामूली 0.02 फीसद का प्रभाव पड़ेगा।