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CBDT ने करदाताओं को दी राहत, कम विदहोल्डिंग टैक्‍स आदेश की वैधता 30 जून तक बढ़ाई

वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को उन सभी मामलों में विदहोल्डिंग टैक्स आदेशों की वैधता अवधि 30 जून तक के लिए बढ़ा दी है जिनमें कम दर पर कटौती के आवेदन लंबित पड़े हैं।

By Manish MishraEdited By: Published: Wed, 01 Apr 2020 08:04 AM (IST)Updated: Wed, 01 Apr 2020 05:01 PM (IST)
CBDT ने करदाताओं को दी राहत, कम विदहोल्डिंग टैक्‍स आदेश की वैधता 30 जून तक बढ़ाई

नई दिल्ली, पीटीआइ। कोरोना वायरस महामारी से पैदा हुई अभूतपूर्व परेशानी को देखते हुए वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को उन सभी मामलों में विदहोल्डिंग टैक्स आदेशों की वैधता अवधि 30 जून तक के लिए बढ़ा दी है, जिनमें कम दर पर कटौती के आवेदन लंबित पड़े हैं।

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केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आदेश जारी कर उन करदाताओं को राहत दी है, जिनकी तरफ से टीडीएस या टीसीएस की कम राशि अथवा शून्य कटौती के आवेदन लंबित हैं। सीबीडीटी ने कहा है कि ऐसे मामलों में, जहां आवेदन लंबित हैं और वित्त वर्ष 2019-20 के लिए प्रमाणपत्र जारी किया जा चुका है, उस प्रमाणपत्र की वैधता अवधि को 30 जून, 2020 तक के लिए बढ़ाया जाता है।

सीबीडीटी के मुताबिक जिन मामलों में करदाता 2020-21 के लिए निम्न अथवा शून्य कटौती के लिए प्रमाणपत्र का आवेदन नहीं कर पाए हैं लेकिन 2019-20 के लिए उन्हें इस तरह का प्रमाणपत्र जारी किया जा चुका है, ऐसी स्थिति में जारी प्रमाणपत्र की वैधता अवधि 30 जून, 2020 तक के लिए बढ़ाई जाती है।

बोर्ड ने यह भी कहा है कि ऐसे मामलों में, जहां करदाता ने निम्न अथवा शून्य टीडीएस या टीसीएस कटौती के लिए आवेदन नहीं किया है और 2019-20 के लिए भी उसके पास कोई प्रमाणपत्र नहीं है, सीबीडीटी ने आवेदन की संशोधित प्रक्रिया शुरू की है।


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