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Kerala Floods: बाढ़ पीड़ितों को राहत देने के लिए GSTR-3B जमा करने की बढ़ी अंतिम तारीख

बाढ़ से प्रभावित केरल के लिए जुलाई महीने का जीएसटीआर-3बी दाखिल करने की अंतिम तिथि 20 अगस्त से बढ़ाकर पांच अक्टूबर कर दी है

By Praveen DwivediEdited By: Published: Wed, 22 Aug 2018 01:23 PM (IST)Updated: Wed, 22 Aug 2018 01:23 PM (IST)
Kerala Floods: बाढ़ पीड़ितों को राहत देने के लिए GSTR-3B जमा करने की बढ़ी अंतिम तारीख
Kerala Floods: बाढ़ पीड़ितों को राहत देने के लिए GSTR-3B जमा करने की बढ़ी अंतिम तारीख

नई दिल्ली (बिजनेस डेस्क)। सरकार ने व्यापारियों की कठिनाइयां दूर करते हुए जुलाई के लिए जीएसटी रिटर्न जीएसटीआर-3बी जमा करने की अंतिम तिथि 20 अगस्त से बढ़ाकर 24 अगस्त कर दी है। अब कारोबारी 24 अगस्त तक अपने रिटर्न दाखिल कर सकेंगे। वित्त मंत्रालय इस संबंध में अधिसूचना जारी करेगा। सरकार ने बाढ़ से प्रभावित केरल के लिए जुलाई महीने का जीएसटीआर-3बी दाखिल करने की अंतिम तिथि 20 अगस्त से बढ़ाकर पांच अक्टूबर कर दी है।

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बाढ़ से जूझ रहे केरल को राहत देते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट के जरिए इस राज्य में वस्तुओं की आपूर्ति पर जीएसटी से राहत की बात कही है। गोयल ने अपने ट्वीट में लिखा, "आवश्यकता की इस घड़ी में भारत केरल के साथ खड़ा है। केंद्र सरकार प्रभावित लोगों के लिए विदेश से आ रही या आयातित सहायता एवं राहत सामग्री पर बुनियादी सीमा शुल्क और आईजीएसटी से छूट दे रही है।"

आईजीएसटी को इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स कहा जाता है। यह वस्तु एवं सेवाओं की अंतर-राज्यीय आपूर्ति पर केंद्र सरकार की ओर से लगाया जाता है। इस संबंध में एक नोटिफिकेशन आज (मंगलवार) को जारी किया जा सकता है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के हवाले से यह जानकारी सामने आई है। बाद में इस अधिसूचना को जीएसटी काउंसिल की बैठक में रखा जाएगा। यह टैक्स छूट 31 दिसंबर 2018 तक लागू होगी।


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