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जीएसटी से पहले के स्टॉक पर कर लाभ दावे की आखिरी तारीख बढ़ाकर 30 नवंबर की गई

जीएसटी लागू होने के बाद 95,000 करोड़ रुपये का कर प्राप्त हुआ जिसमें से 65,000 करोड़ रुपये का पुराने स्टॉक पर क्रेडिट का दावा किया गया

By Praveen DwivediEdited By: Published: Fri, 27 Oct 2017 06:06 PM (IST)Updated: Fri, 27 Oct 2017 06:06 PM (IST)
जीएसटी से पहले के स्टॉक पर कर लाभ दावे की आखिरी तारीख बढ़ाकर 30 नवंबर की गई
जीएसटी से पहले के स्टॉक पर कर लाभ दावे की आखिरी तारीख बढ़ाकर 30 नवंबर की गई

नई दिल्ली (जेएनएन)। केंद्र सरकार ने गुरुवार को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) प्रणाली लागू होने से पहले के स्टॉक पर कर लाभ का दावा करने की आखिरी तारीख एक महीने बढ़ाकर 30 नवंबर कर दी है। आधिकारिक सरकारी ट्विटर हैंडल जीएसटी@जीओआई से किये गये ट्वीट में कहा गया, ‘‘जीएसटी ट्रान-1 फॉर्म के लिए अंतिम तिथि 30 नवंबर 2017 तक बढ़ा दी गयी है।’’

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क्या होता है जीएसटी ट्रान-1: यह फॉर्म उन कारोबारियों के लिए लाया गया है जिन्हें जीएसटी लागू होने से पहले के बकाया स्टॉक पर दिये गये कर का क्रेडिट दावा करना है। आपको बता दें कि जीएसटी कानून को 1 जुलाई 2017 को ही देशभर में लागू कर दिया गया था।

जीएसटी काउंसिल की 21वीं बैठक जो कि हैदराबाद में आयोजित की गई थी में फैसला किया गया था कि TRAN-1 फार्म को फाइल करने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 31 अक्टूबर कर दी जाए जो कि पहले सितंबर के अंत में निर्धारित थी। इससे व्यवसायों को किसी भी तरह की विसंगति के मामले में एक बार फॉर्म को संशोधित करने की अनुमति मिल गई थी।

गौरतलब है कि जुलाई में जीएसटी लागू होने के बाद 95,000 करोड़ रुपये का कर वसूला गया था जिसमें से करदाताओं ने 65,000 करोड़ रुपये का पुराने स्टॉक पर क्रेडिट का दावा किया था। हालांकि, इसके बाद केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने एक करोड़ रुपये से अधिक के दावों की जांच का आदेश भी दिया था।


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