सरकार ने कर छूट के साथ यूरोपीय संघ को चीनी निर्यात करने का कोटा 10,000 टन किया
सरकार ने यूरोपीय संघ को 10000 टन चीनी निर्यात करने का कोटा तय कर दिया है। यह कोटा अक्टूबर से शुरू होकर 12 महीनों के समय के लिए होगा।
By Pawan JayaswalEdited By: Published: Thu, 25 Jul 2019 01:49 PM (IST)Updated: Fri, 26 Jul 2019 08:24 AM (IST)
नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। सरकार ने यूरोपीय संघ को 10,000 टन चीनी निर्यात करने का कोटा तय कर दिया है। यह कोटा अक्टूबर से शुरू होकर 12 महीनों के समय के लिए होगा। विदेशी व्यापार के डायरेक्टर जनरल (DGFT) ने कहा कि अक्टूबर 2019 से सितंबर 2020 के बीच यूरोपीय संघ को 10,000 टन चीनी (कच्ची या सफेद) निर्यात करने का कोटा तय किया गया है।
व्यापारी सीएक्सएल छूट का लाभ उठाकर यूरोपीय संघ को अपेक्षाकृत कम या शून्य कस्टम ड्यूटी पर चीनी निर्यात कर सकते हैं। यूपोपीय संघ रेगूलेशन के एक प्रावधान के अनुसार, रियायत के साथ चीनी का निर्यात सक्षम प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्र की प्रस्तुति के अधीन है। यह प्रमाण पत्र एडिशनल डीजीएफटी, मुंबई द्वारा जारी किया जाएगा। निदेशालय हर साल चीनी की इस मात्रा के बारे में सूचना देता है।
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