Move to Jagran APP

सरकार ने कारोबारियों को दी बड़ी राहत, GST Return भरने की तारीख 30 सितंबर तक बढ़ाई

राजस्व विभाग के अनुसार कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर रजिस्टर्ड लोग इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड (EVC) के जरिए अपने GSTR-3B को प्रस्तुत कर सकते है।

By Pawan JayaswalEdited By: Published: Wed, 06 May 2020 06:07 PM (IST)Updated: Thu, 07 May 2020 06:30 AM (IST)
सरकार ने कारोबारियों को दी बड़ी राहत, GST Return भरने की तारीख 30 सितंबर तक बढ़ाई
सरकार ने कारोबारियों को दी बड़ी राहत, GST Return भरने की तारीख 30 सितंबर तक बढ़ाई

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। सरकार ने कारोबारियों को बड़ी राहत प्रदान की है। सरकार ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए सालाना जीएसटी रिटर्न भरने की तारीख को आगे बढ़ाकर 30 सितंबर 2020 कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर यह घोषणा की है। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए लागू देशव्यापी लॉकडाउन को 17 मई तक बढ़ाने के बाद यह घोषणा हुई है। गौरतलब है कि देश में 25 मार्च से ही लॉकडाउन लागू है। हालांकि, लॉकडाउन 3.0 में रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन के हिसाब से कुछ छूट दी गई है।

loksabha election banner

जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की तारीख आगे बढ़ने से पांच करोड़ से अधिक का सालाना कारोबार करने वाले कारोबारियों को काफी राहत मिली है। इससे पहले वित्त मंत्री ने मार्च महीने का GST रिटर्न दाखिल करने के लिए 5 मई 2020 तक का समय दिया था। वित्त मंत्रालय ने कारोबारियों को एक और राहत प्रदान की है। मंत्रालय ने विलंब से रिटर्न भरने पर विलंब शुल्क को घटा दिया है। मंत्रालय ने इसे घटाकर 9 फीसद कर दिया है, यह पहले 12 फीसद था।

वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अनुसार, कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर रजिस्टर्ड लोग इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड (EVC) के जरिए अपने GSTR-3B को प्रस्तुत कर सकते है। गौरतलब है कि कारोबारी कोरोना वायरस महामारी के विकट समय को देखते हुए कई दिनों से जीएसटी से छूट देने की मांग कर रहे हैं। वहीं, सरकार का मानना है कि पूरा टैक्स माफ करने से क्रेडिट चेन में दिक्कतें आएंगी। उधर सूत्रों के अनुसार, सरकार इस महामारी से सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों को जीएसटी राहत पैकेज देने पर भी विचार कर रही है। इन क्षेत्रों में पर्यटन, एविएशन और रेस्त्रां शामिल हैं।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.