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Future Retail ने RIL के साथ डील को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में की अपील, जानें यह पूरा मामला

फ्यूचर रिटेल लिमिटेड (FRL) ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक अपील दायर की है। FRL ने कहा है कि इस याचिका में उसने RIL के साथ 24713 करोड़ रुपये की डील को लेकर यथास्थिति बनाए रखने के एक आदेश के खिलाफ अपील की है।

By Ankit KumarEdited By: Published: Wed, 03 Feb 2021 01:44 PM (IST)Updated: Wed, 03 Feb 2021 01:44 PM (IST)
FRL और रिलायंस इंडस्ट्रीज की डील को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) की मंजूरी मिल चुकी है।

नई दिल्ली, पीटीआइ। फ्यूचर रिटेल लिमिटेड (FRL) ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक अपील दायर की है। कंपनी ने बुधवार को इस बात की जानकारी दी। FRL ने कहा है कि इस याचिका में उसने रिलायंस इंडस्ट्रीज (RIL) के साथ 24,713 करोड़ रुपये की डील को लेकर यथास्थिति बनाए रखने के एक आदेश के खिलाफ अपील की है। इससे पहले मंगलवार को जस्टिस जे आर मिधा की पीठ ने FRL को रिलायंस समूह की कंपनी रिलायंस रिटेल के साथ 24,713 करोड़ रुपये की डील पर यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया था। इस डील का अमेरिका की दिग्गज ई-कॉमर्स कंपनी Amazon विरोध कर रही है। हाई कोर्ट के इस आदेश को लेकर FRL ने कहा था कि वह कानूनी विकल्प तलाशेगी।

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FRL ने बुधवार को रेगुलेटरी फाइलिंग में कहा, ''दो फरवरी, 2021 के हमारे पत्र के बाद हम यह सूचित करना चाहते हैं कि कंपनी ने दो फरवरी, 2021 के ऑर्डर के खिलाफ माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में अपील दायर की है।''

इस बारे में अमेजन को भेजे गए ईमेल का अब तक कोई जवाब नहीं मिल सका है। 

FRL और रिलायंस इंडस्ट्रीज की डील को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) की मंजूरी मिल चुकी है। साथ ही सेबी से नो-ऑब्जेक्शन भी मिल चुका है। इसके बाद कंपनी ने NCLT मुंबई में इस बारे में आवेदन दिया है। इस आवेदन पर अभी एनसीएलटी का कोई निर्णय नहीं आया है। 

पिछले महीने Amazon ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। Amazon ने अपनी याचिका में सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर (SIAC) के अंतरिम आदेश को लागू करने का आदेश देने का आग्रह किया है। 

जस्टिस जेआर मिधा ने मंगलवार को कहा कि कोर्ट इस बात से पूरी तरह संतुष्ट है कि अमेजन के हितों की रक्षा के लिए तत्काल एक अंतरिम आदेश पारित किए जाने की दरकार है। 

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