हवाई यात्रा करने के लिए अब आपको देना होगा आईडी प्रूफ
अब जल्द ही हवाई सफर के लिए यात्रियों को प्रमाण पत्र देना जरूरी होगा
नई दिल्ली (जेएनएन)। केंद्र सरकार आगामी शुक्रवार को नो फ्लाई लिस्ट (एनएफएल) के नए नियम जारी करेगी। इन नियमों के लागू होने के बाद घरेलू गंतव्यों की ओर उड़ान भरने पर यात्रियों के लिए आधार, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या पैन नंबर में से कोई एक प्रमाण देना अनिवार्य होगा। वहीं इलेक्शन कमीशन की ओर से जारी किया गया वोटर आईडी कार्ड भी मान्य हो सकता है, लेकिन इसपर अंतिम फैसला फिलहाल लिया जाना बाकी है। वहीं, अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए पासपोर्ट नंबर पहले से ही अनिवार्य है।
नागर विमानन मंत्री जयंत सिन्हा ने कहा, “सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए भारत ने फ्लाई लिस्ट जारी करने जा रहा है। बीएस भुल्लर की अगुआई वाली डीजीसीए टीम ने हाल ही में ग्लोबल रेग्युलेटर्स के साथ चर्चा की है। हमें एनएफएल के ड्राफ्ट के संबंध में कई कमेंट्स मिले हैं और कई बार विचार करने के बाद शुक्रवार को इससे संबंधित नए नियम जारी कर दिये जाएंगे।”
सिन्हा ने बताया है कि एनएफएल तैयार करने में देरी यह सुनिश्चित करने में हुई है कि कैसे किसी लिस्ट में शामिल व्यक्ति को दूसरे नाम से उड़ान भरने से रोक जा सके। उन्होंने यह भी बताया, 'हम डीजीसीए के अंतर्गत कुछ नियम तैयार करने जा रहे हैं। इसके तहत यात्रियों को टिकट बुक करते समय कुछ प्रमाण के नंबर बताने होंगे। वहीं, जो लोग आधार नंबर देंगे वे जल्दी ही डिजिटल बोर्डिंग कार्ड्स ले सकेंगे।'