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Apple से इस शख्स ने ठगे करीब 76 करोड़ रुपये! धोखाधड़ी का केस दर्ज

ऐप्पल के एक पूर्व कर्मचारी पर रिश्वत लेने उपकरण चोरी करने और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगे हैं। आरोपों के अनुसार शख्स ने यह सब करके कंपनी से 10 मिलियन डॉलर (करीब 76 करोड़ रुपये) ठगी की है जिसके लिए अब केस दर्ज किया गया है।

By Lakshya KumarEdited By: Published: Sun, 20 Mar 2022 11:07 AM (IST)Updated: Sun, 20 Mar 2022 11:07 AM (IST)
Apple से इस शख्स ने ठगे करीब 76 करोड़ रुपये! धोखाधड़ी का केस दर्ज
Apple से इस शख्स ने ठगे करीब 76 करोड़ रुपये! धोखाधड़ी का केस दर्ज

कैलिफ़ोर्निया, एपी। ऐप्पल के एक पूर्व कर्मचारी पर कंपनी के साथ 10 मिलियन डॉलर (करीब 76 करोड़ रुपये) से अधिक की धोखाधड़ी करने का आरोप लगा है। फेडरल प्रोसिक्यूटर ने कहा कि ऐप्पल के एक पूर्व कर्मचारी पर रिश्वत लेने, उपकरण चोरी करने और मनी लॉन्ड्रिंग करने का आरोप है, उसके द्वारा की गई यह धोखाधड़ी 10 मिलियन डॉलर से अधिक की है। आरोपी का नाम धीरेंद्र प्रसाद है, जो 52 साल का है। धीरेंद्र प्रसाद ने ऐप्पल के वैश्विक सेवा आपूर्ति श्रृंखला विभाग में एक खरीदार के रूप में 10 वर्षों तक काम किया। 

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एक संघीय आपराधिक मामला शुक्रवार को सामने आया, जिसमें आरोप लगाया गया कि उसने कई योजनाओं में कंपनी को धोखा देने के लिए अपने पद का फायदा उठाया, जिसमें उपकरणों की चोरी करना और कंपनी से उन वस्तुओं तथा सेवाओं के लिए भुगतान कराना शामिल है, जो वास्तव में कभी की गईं। सैन जोस में अमेरिकी अटॉर्नी के कार्यालय ने प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि अदालत ने संघीय सरकार को प्रसाद से करीब 50 लाख डॉलर मूल्य की पांच अचल संपत्ति संपत्तियों और वित्तीय खातों को जब्त करने की अनुमति दी है।

प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया कि 'सरकार उन संपत्तियों को अपराध की आय के रूप में रखने की मांग कर रही है।' धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग और कर चोरी की साजिश में शामिल होने के आरोपों का जवाब देने के लिए प्रसाद को अगले गुरुवार को अदालत में पेश होना है। यह स्पष्ट नहीं है कि प्रसाद को वकील दिया गया है या नहीं। उसके नाम पर सूचीबद्ध फोन नंबर से संपर्क नहीं किया जा रहा है।

अभियोजकों ने कहा कि ऐप्पल के साथ व्यापार करने वाली वेंडर कंपनियों के दो मालिकों ने प्रसाद के साथ धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग की साजिश रचने की बात स्वीकार की है। धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग और कर चोरी में से प्रत्येक में अधिकतम पांच से 20 साल की सजा होती है लेकिन सजा दिशानिर्देश और न्यायाधीशों के विवेक पर निर्भर होने के कारण संघीय अदालत में धोखाधड़ी के दोषी अधिकांश लोगों को अधिकतम सजा से कम सजा मिलती है।


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