खाद्य मंत्रालय ने मिलावट पर कसी नकेल, खाने के तेल की खुली बिक्री पर रोक के दिए निर्देश
पासवान ने कहा कि नियमों के विरुद्ध खाद्य तेल की खुली बिक्री होने की लगातार शिकायतें मिल रही हैं जिससे मिलावट का खतरा है।
नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री राम विलास पासवान ने खाने के तेल में मिलावट की गंभीरता को देखते हुए इसपर रोक लगाने के वास्ते शुक्रवार को राज्य सरकारों को खाद्य तेल की खुली बिक्री पर रोक लगाने का निर्देश दिया। केंद्रीय मंत्री ने एक ट्वीट के जरिए राज्य सरकारों से खाद्य तेल की खुली बिक्री पर तत्काल रोक लगाने की अपील की।
पासवान ने कहा कि नियमों के विरुद्ध खाद्य तेल की खुली बिक्री होने की लगातार शिकायतें मिल रही हैं, जिससे मिलावट का खतरा है। इससे पहले मंत्रालय की ओर से राज्यों को लिखे पत्र में खाद्य तेल की खुली बिक्री पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए थे। मंत्रालय ने राज्यों मिलावट पर रोक लगाने के लिए सख्त कदम उठाने को कहा है।
यह पत्र केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत उपभोक्ता मामले विभाग में अपर सचिव निधि खरे की ओर से राज्यों के खाद्य सचिवों व प्रधान सचिवों को गुरुवार को लिखा गया। पत्र में कहा गया है कि विभाग को खाद्य तेल की खुली बिक्री होने की शिकायतें मिली हैं जिस पर रोक लगाई जाए।
पासवान ने अपनी ट्वीट में लिखा, 'लगातार शिकायतें मिल रही हैं कि बाजार में नियमों के विरुद्ध खुले खाद्य तेल की बिक्री हो रही है जिसमें मिलावट का खतरा है। उपभोक्ता मामले विभाग ने राज्य सरकारों को निर्देश दिए हैं कि इसपर सख्त कदम उठाएं और निर्धारित पैकिंग के बिना हो रहे दूषित खुले तेल की बिक्री पर तत्काल रोक लगाएं।'
लगातार शिकायतें मिल रही हैं कि बाजार में नियमों के विरुद्ध खुले खाद्य तेल की बिक्री हो रही है जिसमें मिलावट का खतरा है। उपभोक्ता मामले विभाग ने राज्य सरकारों को निर्देश दिए हैं कि इसपर सख्त कदम उठाएं और निर्धारित पैकिंग के बिना हो रहे दूषित खुले तेल की बिक्री पर तत्काल रोक लगाएं। pic.twitter.com/rX7SjSiAJc — Ram Vilas Paswan (@irvpaswan) July 3, 2020
उपभोक्ता मामले विभाग ने कहा कि विधिक माप विज्ञान विभाग के नियंत्रकों को भी एडवायजरी जारी करके उनसे यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि विधिक माप विज्ञान कानून का पालन हो।
एजेंसी से इनपुट सहित