आयकर रिटर्न, ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की तारीख 15 अक्टूबर तक बढ़ाई गई
सरकार ने सोमवार को वित्त वर्ष 2017-18 के लिए आयकर रिटर्न (आईटीआर) और ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की तारीख 15 अक्टूबर तक बढ़ा दी है।
नई दिल्ली (बिजनेस डेस्क)। सरकार ने सोमवार को वित्त वर्ष 2017-18 के लिए आयकर रिटर्न (आईटीआर) और ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की तारीख 15 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। पहले आईटीआर फाइल करने एवं ऑडिट रिपोर्ट जमा कराने की आखिरी तारीख 30 सितंबर 2018 थी।
दरअसल, करदाताओं की ओर से आईटीआर फाइल करने की समयसीमा बढ़ाने की मांग की जा रही थी। इसे लेकर विभिन्न पक्षों ने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के अधिकारियों से मुलाकात भी की। यह मांग उन करदाताओं के लिए थी जिनके अकाउंट्स की ऑडिटिंग अब तक नहीं हो पाई है।
इस पर सीबीडीटी ने एक बयान जारी कर कहा कि संबंधित श्रेणी के करदाताओं के लिए आईटीआर के साथ ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की तारीख को 30 सितंबर, 2018 से बढ़ाकर 15 अक्टूबर, 2018 किया जा रहा है। हालांकि, सीबीडीटी ने स्पष्ट किया है रिटर्न दाखिल करने में चूक पर ब्याज को लेकर कोई तारीख नहीं बढ़ाई गई है। करदाताओं को धारा 234ए के प्रावधानों के तहत ब्याज का भुगतान करना होगा।
सीबीडीटी की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार आईटीआर दाखिल करने वाले करदाताओं की संख्या 31 अगस्त तक 71 फीसद बढ़कर 5.42 करोड़ पर पहुंच गई है। इनमें वेतनभोगी करदाता और अपनी आमदनी का अनुमान लगाकर आईटीआर दाखिल करने वाले करदाता शामिल हैं।
बता दें कि सीबीडीटी ने इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई से बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी थी।