पीएफ पर कम से कम 8.5 फीसद ब्याज
ईपीएफ में अंशदान करने वाले संगठित क्षेत्र के पांच करोड़ कर्मचारियों को इस साल भी कम से कम साढ़े आठ फीसद ब्याज मिलना तय है। इस बारे में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के केंद्रीय ट्रस्टी बोर्ड की बैठक में अंतिम फैसला किया जाएगा। बोर्ड की बैठक अगले माह की शुरुआत में होनी है। इस फैसले को वित्त मंत्रालय की मंजूरी ि
नई दिल्ली। ईपीएफ में अंशदान करने वाले संगठित क्षेत्र के पांच करोड़ कर्मचारियों को इस साल भी कम से कम साढ़े आठ फीसद ब्याज मिलना तय है। इस बारे में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के केंद्रीय ट्रस्टी बोर्ड की बैठक में अंतिम फैसला किया जाएगा। बोर्ड की बैठक अगले माह की शुरुआत में होनी है। इस फैसले को वित्ता मंत्रालय की मंजूरी मिलने और अधिसूचना जारी होने के बाद कर्मचारियों के पीएफ खाते में ब्याज की रकम पहुंचेगी।
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ईपीएफओ के एक अधिकारी ने कहा कि संगठन चालू वित्ता वर्ष 2013-14 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) जमाओं पर 8.5 फीसद ब्याज जरूर देगा। पिछले वित्ता वर्ष 2012-13 में ईपीएफओ ने सदस्यों की जमा पर 8.5 फीसद का ब्याज दिया था। इससे पहले वर्ष 2011-12 में 8.25 फीसद का ब्याज दिया गया था।
ट्रेड यूनियनों ने ब्याज दर पर फैसला लेने के लिए श्रम मंत्रालय से ईपीएफओ की निर्णय लेने वाले केंद्रीय ट्रस्टी बोर्ड (सीबीटी) की बैठक बुलाने की मांग की है। मई में सीबीटी का पुनर्गठन किया गया था। इसके बाद से अब तक बोर्ड की कोई बैठक नहीं हुई है। इसके अलावा किसी उप-समिति का पुनर्गठन भी नहीं हुआ है। सीबीटी का पुनर्गठन होने पर उप-समितियों का पुनर्गठन भी करना पड़ता है।