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PF Account पर मिलता है 7 लाख रुपये तक का Insurance Benefit, जानिए इस स्कीम से जुड़ी खास बातें

ईपीएफ अकाउंट होल्डर्स को सात लाख रुपये तक का इंश्योरेंस कवर मिलता है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने हाल ही में EDLI स्कीम के तहत इंश्योरेंस कवर को छह लाख रुपये से बढ़ाकर सात लाख रुपये कर दिया था।

By Ankit KumarEdited By: Published: Tue, 18 May 2021 04:51 PM (IST)Updated: Wed, 19 May 2021 07:34 AM (IST)
PF Account पर मिलता है 7 लाख रुपये तक का Insurance Benefit, जानिए इस स्कीम से जुड़ी खास बातें
अगर कोई कंपनी ईपीएफ के लिए रजिस्ट्रेशन कराती है तो वह EDLI स्कीम में भी खुद-ब-खुद रजिस्टर हो जाती है।

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। अगर आप किसी कंपनी में नौकरी करते हैं तो हर महीने आपके वेतन से एक निश्चित राशि EPF Fund में जमा होती होगी। क्या आपको मालूम है कि ईपीएफ अकाउंट होल्डर्स को सात लाख रुपये तक का इंश्योरेंस कवर मिलता है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने हाल ही में EDLI स्कीम के तहत इंश्योरेंस कवर को छह लाख रुपये से बढ़ाकर सात लाख रुपये कर दिया था। कोरोना महामारी की दूसरी लहर के बीच इंश्योरेंस कवर को बढ़ाया जाना ईपीएफ सब्सक्राइबर्स के लिए राहत भरी खबर है। ऐसे में सवाल उठता है कि यह पूरी स्कीम क्या है और EPF Subscribers को इस स्कीम का लाभ कैसे मिलता है।  

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Employees' Deposit Linked Insurance (EDLI) से जुड़ी खास बातेंः

1. EDLI स्कीम से जुड़ी खास बात यह है कि किसी कर्मचारी के नौकरी के दौरान निधन होने पर इस स्कीम के तहत उसके नॉमिनी को इंश्योरेंस की राशि दी जाती है। इस स्कीम के तहत न्यूनतम 2.5 लाख रुपये का इंश्योरेंस कवर मिलता है। इसके अलावा 1.75 लाख रुपये तक का बोनस भी उपलब्ध है। 

2. अगर कोई कंपनी ईपीएफ के लिए रजिस्ट्रेशन कराती है तो वह EDLI स्कीम में भी खुद-ब-खुद रजिस्टर हो जाती है।  

इंश्योरेंस कवर के लिए प्रीमियम

आप सोच रहे होंगे कि सात लाख रुपये तक के इंश्योरेंस कवर के लिए आपको प्रीमियम के रूप में ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत होगी। लेकिन इस पॉलिसी की खास बात यह है कि कर्मचारी को किसी तरह के प्रीमियम के भुगतान की आवश्यकता नहीं होती है। सब्सक्राइबर्स की ओर से नियोक्ता प्रीमियम देते हैं।  

नॉमिनी को किस प्रकार मिलता है क्लेम

सब्सक्राइबर की मौत होने के बाद उसके नॉमिनी या कानूनी उत्तराधिकारी को इंश्योरेंस बेनिफिट क्लेम करने के लिए EPF Form 5 IF भरने की जरूरत होती है। भरे हुए फॉर्म को EPFO ऑफिस में जमा करने से पहले नियोक्ता से उसे सत्यापित कराना जरूरी होता है। अगर नियोक्ता का हस्ताक्षर नहीं हो पाता है तो किसी राजपत्रित कर्मचारी के हस्ताक्षर के साथ इस फॉर्म को जमा किया जा सकता है।  

कितना देना होता है टैक्स

यहां भी सरकार ने सब्सक्राइबर्स को राहत दिया है। EDLI Scheme के तहत सब्सक्राइबर्स के नॉमिनी को मिलने वाली रकम पूरी तरह से टैक्स फ्री होती है। साथ ही नियोक्ता जो पैसे प्रीमियम के लिए खर्च करता है, उसे बिजनेस एक्सपेंडिचर के रूप में क्लेम कर सकता है। 


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