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621 करोड़ के यूको बैंक घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत केस दर्ज

621 करोड़ रुपये के यूको बैंक घोटाले में पूर्व सीएमडी अरुण कौल समेत कुछ अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया है

By Surbhi JainEdited By: Published: Mon, 07 May 2018 09:45 AM (IST)Updated: Mon, 07 May 2018 09:45 AM (IST)
621 करोड़ के यूको बैंक घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत केस दर्ज

नई दिल्ली (बिजनेस डेस्क)। 621 करोड़ रुपये के यूको बैंक घोटाले में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के तहत केस दर्ज किया है। इस मामले में बैंक के पूर्व सीएमडी अरुण कौल समेत कुछ अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया है। आरोप है कि अरुण कौल ने रियल्टी फर्म एरा इंफ्रा के सीएमडी हेम सिंह, दो चार्टेड अकाउंटेंट व अलटायस फिनसर्वे लि. के पवन बंसल के साथ मिलकर साजिश रची और करोड़ों का लोन जारी कर दिया। लेकिन आरोपियों ने उस पैसे का सही इस्तेमाल करने की बजाए इसे दूसरे कामों में लगाया।

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ईडी का मानना है कि इन लोगों ने मनी लॉन्ड्रिंग के जरिये संपत्ति बनाई। एजेंसी ने सीबीआइ की एफआइआर का संज्ञान लेते हुए केस दर्ज किया है। कौल 2010 से 2015 तक कोलकाता के बैंक के चेयरमैन थे। उन्होंने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके एरा इंफ्रा को 621 करोड़ का लोन मुहैया कराया। दो सौ करोड़ रुपये कंपनी को इस एवज में दिए गए थे कि वह सेंट्रल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक व आइएफसीआइ से लिए लोन को चुका सके। जबकि 421 करोड़ रुपये दूसरे कामों के लिए कंपनी को दिए गए थे।

लेकिन कंपनी ने दो सौ करोड़ में से महज 59 लाख रुपये ही आइएफसीआइ को अदा किए। चार्टेड अकाउंटेंट पंकज जैन ने कंपनी की रिपोर्ट में गलत उल्लेख किया। एरा इंफ्रा के खाते को एनपीए घोषित कर दिया गया। 31 दिसंबर 2017 तक उसकी देनदारी 737.88 करोड़ हो चुकी है।


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