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नए सिम कार्ड के लिए आधार जरूरी नहीं, दूरसंचार विभाग ने कंपनियों के लिए जारी किया निर्देश

सितंबर में सुनाए गए अपने एक अहम फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कानूनी प्रावधानों की अनुपस्थिति में निजी संस्थाओं की ओर से आधार के उपयोग को प्रतिबंधित कर दिया था

By Praveen DwivediEdited By: Published: Mon, 29 Oct 2018 09:08 AM (IST)Updated: Mon, 29 Oct 2018 10:37 AM (IST)
नए सिम कार्ड के लिए आधार जरूरी नहीं, दूरसंचार विभाग ने कंपनियों के लिए जारी किया निर्देश
नए सिम कार्ड के लिए आधार जरूरी नहीं, दूरसंचार विभाग ने कंपनियों के लिए जारी किया निर्देश

नई दिल्ली (बिजनेस डेस्क)। दूरसंचार विभाग (DoT) ने टेलिकॉम कंपनियों को निर्देश जारी कर कहा है कि वो सिम कार्ड के लिए ग्राहकों के आधार वेरिफिकेशन प्रक्रिया को बंद कर दें। साथ ही साथ नए कनेक्शन के लिए भी उनसे ऐसा न करने को कहा गया है ताकि सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश का अनुपालन हो सके।

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सितंबर में सुनाए गए अपने एक अहम फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कानूनी प्रावधानों की अनुपस्थिति में निजी संस्थाओं की ओर से आधार के उपयोग को प्रतिबंधित कर दिया था। इस आदेश के अनुपालन के संबंध में दूरसंचार विभाग ने टेलिकॉम कंपनियों को विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए जिसमें कहा गया कि वो आधार आधारित इलेक्ट्रॉनिक केवाईसी की प्रक्रिया को रोकें और इसके अनुपालन के संबंध में 5 नवंबर तक अपनी रिपोर्ट सौंपें।

DoT ने क्या कहा?

अपने नोटिफिकेशन में DoT ने कहा कि दूरसंचार कंपनियों को एक वैकल्पिक डिजिटल प्रक्रिया को अपनाने के लिए तैयार होना चाहिए जिसमें ग्राहक अधिग्रहण फॉर्म (सीएएफ) ग्राहकों की लाइव तस्वीरों के साथ एम्बेडेड हो और ग्राहक की स्कैन्ड इमेज पते और पहचान का प्रमाण हो। DoT का कहना है कि वो पूरी प्रक्रिया को पेपरलैस करना चाहता है।

गौरतलब है कि 26 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने आधार पर सुनाए गए अपने अहम फैसले में कहा था कि कि दूरसंचार कंपनियां ग्राहकों से सिम कार्ड के बदले होने वाले सत्यापन के लिए उनका आधार कार्ड नहीं मांग सकतीं हैं।


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