नौकरी छोड़ने के बाद नहीं किया बैंक से जुड़ा ये काम, तो आपको होगा नुकसान
प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को नौकरी छोड़ने के बाद अपने पुराने सैलरी अकाउंट को ध्यान से बंद करवा देना चाहिए
नई दिल्ली (बिजनेस डेस्क)। दिल्ली के मुखर्जी नगर में रहने वाले रमेश कुमार बिहार से राजधानी नौकरी के सिलसिले में आए। लाजपत नगर की एक कंपनी में 1 साल नौकरी करने के बाद कुछ निजी कारणों से उन्होंने कंपनी से इस्तीफा दे दिया। जब उन्होंने दो साल बाद दूसरी कंपनी में नौकरी ज्वाइन की तो उन्हें बैंकिंग से जुड़ी अजीब मुश्किल का सामना करना पड़ा। बैंकिंग से जुड़ी इस समस्या के कारण उन्हें नई कंपनी में सैलरी पाने में भी मुश्किलों का सामना करना पड़ा।
क्या आई मुश्किल?
दरअसल रमेश कुमार की पुरानी कंपनी ने HDFC बैंक में उनका सैलरी अकाउंट खुलवा दिया था। एक साल बाद उन्होंने नौकरी छोड़ दी तो उनके सैलरी अकाउंट में पैसे आना बंद हो गए, यानी उस अकाउंट का इस्तेमाल लगभग बंद हो गया। हालांकि यह खाता चालू रहा। रमेश कुमार की दूसरी कंपनी ने भी उनका बैंक खाता एचडीएफसी बैंक में खोलने की प्रक्रिया शुरू की, लेकिन जब बैंक को मालूम चला कि उनका पहले से ही बैंक में खाता है, जिसमें न तो कई दिनों से कोई भी ट्रांजेक्शन हुआ है और न ही खाताधारक की ओर से उसे बंद करवाने का आवेदन किया गया है। ऐसे में बैंक ने उनका दूसरा अकाउंट खोलने से मना कर दिया और कंपनी से सैलरी लेने में उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ा।
खाता बंद न करवाने की सूरत में क्या होता है?
सामान्य तौर पर बैंक सैलरी अकाउंट में लगातार तीन महीने तक सैलरी न आने की सूरत में उसे समान्य सेविंग अकाउंट में बदल देते हैं और इसमें पर्याप्त राशि मेंटेन न करने पर बैंक आपसे पेनल्टी भी वसूलते हैं। बैंकों की ओर से इस संबंध में वसूली जाने वाली पेनल्टी और सैलरी अकाउंट को सेविंग अकाउंट में बदलने की अवधि अलग अलग हो सकती है। कुछ बैकों में 6 महीने तक मिनिमम बैलेंस मेंटेन न करने के बाद बैंक आपसे शुल्क वसूलते हैं।
क्या है RBI का नियम?
RBI के मुताबिक अगर बैंक में किसी ग्राहक को दूसरा सेविंग्स अकाउंट मिलता है, तो ऐसी स्थिति में उसे 30 दिनों के भीतर पुराने खाते को बंद करना होगा। एक बैंक में किसी व्यक्ति का एक ही सेविंग्स एकाउंट और एक ही करेंट अकाउंट हो सकता है।
ऐसे में क्या करना चाहिए?
ऐसे में आपके लिए बेहतर यही रहेगा कि आप नौकरी छोड़ने के बाद ही कुछ दिनों के भीतर अपने बैंक की शाखा में जाकर अकाउंट बंद करवाने की एप्लीकेशन दे दें। ऐसा कर आप भारी जुर्माने से बच सकते हैं।