भूषण पावर मामला माह अंत तक सुलझा ले एनसीएलटी
ताकि भूषण पावर एंड स्टील की इन्सॉल्वेंसी प्रक्रिया को चालू वित्त वर्ष के अंत तक अंजाम तक पहुंचा दिया जाए।
नई दिल्ली (बिजनेस डेस्क)। नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट टिब्यूनल (एनक्लैट) ने एनसीएलटी को भूषण पावर एंड स्टील मामले में जेएसडब्ल्यू स्टील की बोली पर इस महीने के अंत तक फैसला कर लेने का आदेश दिया है। एनक्लैट के चेयरमैन जस्टिस एसजे मुखोपाध्याय की अध्यक्षता वाली दो सदस्यीय खंडपीठ ने नेशनल कंपनी लॉ टिब्यूनल (एनसीएलटी) से इस मामले में परिचालन कर्जदाताओं, प्रमोटर्स और बैंकों का भी पक्ष उससे पहले सुन लेने को कहा है, ताकि भूषण पावर एंड स्टील की इन्सॉल्वेंसी प्रक्रिया को चालू वित्त वर्ष के अंत तक अंजाम तक पहुंचा दिया जाए।
मामले की सुनवाई के दौरान भूषण पावर एंड स्टील के प्रमोटर संजय सिंगल ने सभी कर्जदाताओं का कर्ज चुका देने की भी पेशकश की। इस पर एनक्लैट ने एनसीएलटी से प्रमोटर की पेशकश पर निर्णय लेने का हुक्म दिया। एनक्लैट ने कहा कि एनसीएलटी को यह निर्णय लेने की आजादी दी जाती है कि वह परिचालन कर्जदाताओं, वित्तीय कर्जदाताओं या प्रमोटर के प्रतिनिधि के तौर पर किसकी राय सुने। इससे पहले चार फरवरी को एनक्लैट ने टाटा स्टील की याचिका खारिज कर दी थी और भूषण पावर एंड स्टील के लिए जेएसडब्ल्यू स्टील के रिजॉल्यूशन प्लान को अनुमति देने का कर्जदाताओं का फैसला बरकरार रखा था।