31 दिसंबर तक निपटा लें अपने ये जरूरी काम, नहीं तो होगा नुकसान
अगर आप इन फाइनेंशियल टास्क को 31 दिसंबर तक पूरा नहीं करते हैं तो आपको पेनाल्टी के तौर पर अच्छी खासी राशि देनी पड़ सकती है।
नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। नए साल का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। हालांकि, कई ऐसे काम हैं जिन्हें पूरा करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2019 है। अगर आप इन फाइनेंशियल टास्क को 31 दिसंबर तक पूरा नहीं करते हैं तो आपको पेनाल्टी के तौर पर अच्छी खासी राशि देनी पड़ सकती है। नया साल यानी 2020 की शुरुआत से पहले आपको अपने ये काम तरजीही तौर पर पूरे कर लेने चाहिए ताकि भविष्य में किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।
अपने डेबिट कार्ड को करें अपडेट: अगर आप अब भी मैग्नेटिक स्ट्रिप वाला डेबिट कार्ड का ही इस्तेमाल कर रहे हैं तो सजग हो जाएं। 31 दिसंबर के बाद आप इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने EMV चिप और पिन आधारित कार्ड को अनिवार्य कर दिया है। अगर आपके पास भी मैग्नेटिक स्ट्रिप वाला कार्ड है तो अपने बैंक से संपर्क करें।
पैन को आधार से कर लें लिंक: 31 दिसंबर ही पैन कार्ड और आधार के लिंकिंग की आखिरी तारीख है। अगर आप अपना पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं करवाते हैं तो 31 दिसंबर के बाद उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पिछले हफ्ते ट्वीट के जरिये करदाताओं से कहा था कि पैन-आधार लिंकिंग प्रक्रिया वे 31 दिसंबर 2019 तक पूरी कर लें नहीं तो पैन कार्ड इन-ऑपरेटिव हो जाएगा। टैक्स और इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट बलवंत जैन के अनुसार, ऐसे लोग जिनका पैन-आधार लिंक नहीं होगा, वे नये साल में इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भर पाएंगे।
ITR को कर लें वेरिफाई: अगर आपने अपने इनकम टैक्स रिटर्न को वेरिफाई नहीं किया है तो 31 दिसंबर से पहले इसे पूरा कर लें। इनकम टैक्स के नियमों के अनुसार, करदाताओं को अपने रिटर्न को वेरिफाई करने के लिए रिटर्न दाखिल करने के दिनों से 120 दिनों का वक्त दिया जाता है। व्यक्तिगत तौर पर ITR दाखिल करने की तारीख 31 जुलाई 2019 से बढ़ाकर 31 अगस्त 2019 कर दी गई थी। इस हिसाब से ITR को वेरिफाई करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर है।
Have you e-filed your ITR but missed an important step?
Make sure you don't miss the last step of e-verifying your return!
Use Aadhaar OTP or Netbanking for quick e-verification of ITR.
For more details, please visit:https://t.co/EGL31Ko3Yn" rel="nofollow#IncomeTaxIndia #Netbanking pic.twitter.com/cVaZ0pWFRQ — Income Tax India (@IncomeTaxIndia) December 29, 2019
एडवांस टैक्स भरने की आखिरी तारीख: एसेसमेंट इयर 2020-21 के लिए एडवांस टैक्स की तीसरी किस्त देने की आखिरी तारीख 15 दिसंबर थी जिसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दिया था।
इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग: बलवंत जैन के अनुसार, ऐसे लोग जिनकी सालाना आय 5 लाख रुपये से अधिक है वे 5,000 रुपये की पेनाल्टी के साथ 31 दिसंबर तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न भर सकते हैं। 31 दिसंबर के बाद उन्हें 10,000 रुपये की पेनाल्टी देनी होगी। हालांकि, अगर सालाना आय 5 लाख रुपये से कम है तो पेनाल्टी के तौर पर सिर्फ 1,000 रुपये देने होंगे।