ATM Card, Credit Card से जुड़े ये नियम आज से बदल जाएंगे, आपके लिए जानना है बेहद जरूरी
What you need to know if youre getting a new credit or debit card after 16 March
नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। Debit Card और Credit Card को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए रिजर्व बैंक द्वारा घोषित कदम 16 मार्च यानी सोमवार से प्रभावी हो जाएंगे। ऐसे में अगर आपने नया डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड लिया है या नए कार्ड लेने की सोच रहे हैं तो आपको कुछ चीजों को ध्यान में रखना होगा। इनमें सबसे पहली चीज तो ये है कि अगर आपने कोई डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड लिया है और उसका इस्तेमाल 15 मार्च तक नहीं किया है, तो 16 मार्च, 2020 से उस कार्ड से इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन खुद-ब-खुद डिजेबल हो जाएगा। हालांकि, अगर आपको 16 मार्च के बाद कार्ड का इस्तेमाल विदेश में करना है तो आप कस्टमर केयर को फोन करके या मोबाइल एप या वेबसाइट के जरिए इस सर्विस को फिर से शुरू कर सकते हैं।
वहीं, अगर आप नए कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो कार्ड मिलने पर आपको इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, कार्ड नॉट प्रेजेंट ट्रांजैक्शन और कॉन्टैक्टलेस ट्रांजैक्शन को खुद से एनेबल कराना पड़ेगा। यहां उल्लेखनीय बात ये है कि कॉन्टैक्टलेस ट्रांजैक्शन का अभिप्राय ऐसे ट्रांजैक्शन से हो जो RFID टेक्नोलॉजी के जरिए डेबिट या क्रेडिट कार्ड से होता है। हालांकि, यूजर्स अपनी जरूरत और सुविधा के हिसाब से मोबाइल एप/ इंटरनेट बैंकिंग/ एटीएम/ IVR के जरिए इन सेवाओं को ऑन या ऑफ कर सकते हैं या ट्रांजैक्शन की सीमा तय कर सकते हैं।
कार्ड इश्यू करने वाली कंपनियों को सभी कार्ड होल्डर्स को सभी तरह की लेनदेन चाहे घरेलू या अंतरराष्ट्रीय, पीओएस/ ATMs/ online transactions / contactless transactions की लिमिट तय करने की सुविधा मिलेगी।
हालांकि, ये प्रावधान प्रीपेड गिफ्ट कार्ड के लिए अनिवार्य नहीं है। RBI ने कार्ड इश्यू करने वाली कंपनियों को कार्ड इश्यू या रिइश्यू करते समय केवल घरेलू स्तर पर एटीएम से पैसे निकालने या पीओएस टर्मिनल पर स्वैपिंग की फैसेलिटी देने को कहा है। साबइबर ठगी की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए आरबीआइ का यह दिशा-निर्देश काफी महत्वपूर्ण है।