CVC ने किया नए बोर्ड का गठन, 50 करोड़ रुपये से अधिक की बैंक धोखाधड़ी की करेगा जांच
सीवीसी ने एक आदेश में कहा है कि आरबीआई के सलाह से गठित एबीबीएफ धोखाधड़ी के सभी बड़े मामलों की प्राथमिक स्तर पर जांच करेगा।
नई दिल्ली, (पीटीआइ)। केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) ने 50 करोड़ रुपये से अधिक की बैंक धोखाधड़ी की जांच और कार्रवाई के लिए एक जांच समिति का गठन किया है। सीवीसी ने इस विषय में सिफारिश के लिए पूर्व सतर्कता आयुक्त टी एम भसीन की अगुवाई में बैंकिंग धोखाधड़ी से संबंधित सलाहकार बोर्ड (एबीबीएफ) का गठन किया।
सीवीसी ने एक आदेश में कहा है कि आरबीआई के सलाह से गठित एबीबीएफ धोखाधड़ी के सभी बड़े मामलों की प्राथमिक स्तर पर जांच करेगा। आयोग ने बताया कि चार सदस्यीय बोर्ड सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में धोखाधड़ी में महाप्रबंधक और ऊपर के स्तर के अधिकारियों की मिली-भगत वाले मामलों की जांच करेगा। सीवीसी के मुताबिक, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक 50 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी के मामले बोर्ड को भेजेंगे। बोर्ड की सिफारिश या सुझाव के बाद संबंधित बैंक मामले में आगे की कार्रवाई करेंगे।
बयान के अनुसार, इस बोर्ड के चेयरमैन और अन्य सदस्यों का कार्यकाल दो साल का होगा जो 21 अगस्त 2019 से प्रभावी होगा। बोर्ड समय-समय पर फ्रॉड्स का विश्लेषण करेगा और इनकी रोकथाम के लिए आरबीआई को नियम कानून बनाने में मदद करेगा।