CKP Co-operative Bank का लाइसेंस रद्द, ग्राहकों को 5 लाख रुपये तक की जमा राशि मिलेगी वापस
CKP Co-operative Bank RBI ने कहा है कि हर जमाकर्ता को पांच लाख रुपये तक की जमा राशि वापस की जाएगी।
मुंबई, पीटीआइ। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने शहर के CKP Co-operative Bank Ltd का लाइसेंस रद्द कर दिया है। केंद्रीय बैंक ने कहा है कि सहकारी बैंक की वित्तीय स्थिति टिकाऊ नहीं है और बैंक अपने जमाकर्ताओं को पैसे चुकाने की स्थिति में नहीं है। RBI ने बैंक का लाइसेंस रद्द करते हुए कहा कि सहकारी बैंक पूंजी संबंधी न्यूनतम अनिवार्यता को पूरा करने में विफल रहा। CKP Co-operative Bank Ltd का लाइसेंस रद्द किए जाने संबंधी आरबीआइ का फैसला 30 अप्रैल के कामकाजी घंटों के बाद से प्रभावी हो गया है। केंद्रीय बैंक ने कहा है कि CKP Co-operative Bank Ltd का लाइसेंस रद्द होने के बाद लिक्वेडेशन की कार्यवाही शुरू होने के बाद DICGC Act, 1961 के तहत सहकारी बैंक के जमाकर्ताओं को पैसे लौटाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
किसी तरह के लेनदेन पर पाबंदी
केंद्रीय बैंक ने कहा है, ''लाइसेंस रद्द किए जाने के बाद CKP Co-operative Bank Ltd, Mumbai बैंकिंग से जुड़ा किसी तरह का बिजनेस नहीं कर सकती है। लाइसेंस रद्द होने के बाद बैंक जमा राशि को स्वीकार नहीं कर सकता है और ना ही किसी को जमा राशि का भुगतान कर सकता है।''
पांच लाख रुपये तक की जमा राशि मिलेगी वापस
RBI ने कहा है कि लिक्विडेशन की कार्यवाही के तहत हर जमाकर्ता को पांच लाख रुपये तक की जमा राशि वापस की जाएगी। उल्लेखनीय है कि बैंकों के डूबने पर जमाकर्ताओं को पांच लाख रुपये तक की जमा राशि वापस दिए जाने का प्रावधान है। आरबीआइ ने कहा है कि डिपोजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (DICGC) की ओर से ये रकम लौटायी जाएगी।
टिकाऊ हालत में नहीं है बैंक की वित्तीय स्थिति
आरबीआइ ने इस बाबत विवरण देते हुए कहा कि सहकारी बैंक की वित्तीय स्थिति काफी प्रतिकूल है और टिकाऊ नहीं है। इसके साथ ही बैंक के पास कोई ठोस पुनरोद्धार योजना या किसी और बैंक के साथ विलय की कोई योजना नहीं है।
RBI ने कहा है, ''बैंक अपने वर्तमान और भविष्य के जमाकर्ताओं को पैसे देने की स्थिति में नहीं है।''