जीएसटी का नया ढांचा महंगाई न बढ़ाने वाला: सिटीग्रुप
जीएसटी का नया कर ढांचा महंगाई को न बढ़ाने वाला जान पड़ता है क्योंकि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक टोकरी के अंतर्गत आने वाले अधिकांश उत्पादों पर कर की दर उनपर लागू हो रही कर की मौजूदा दर के आस-पास ही है
नई दिल्ली: जीएसटी का नया कर ढांचा महंगाई को न बढ़ाने वाला जान पड़ता है क्योंकि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक टोकरी के अंतर्गत आने वाले अधिकांश उत्पादों पर कर की दर उनपर लागू हो रही कर की मौजूदा दर के आस-पास ही है। यह जानकारी सिटीग्रुप की एक रिपोर्ट के जरिए सामने आई है।
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आपको बता दें कि जीएसटी काउंसिल ने पांच दरों पर हामी भरी है, 0 फीसदी, 5 फीसदी, 12 फीसदी, 18 फीसदी और 28 फीसदी। इनमें से न्यूनतम दरें जरूरी सामानों पर और उच्चतम दरें लक्जरी उत्पादों और डिमैरिट-गुड्स (शराब और तंबाकू आदि)। साथ ही इन पर अतिरिक्त सेस भी लागू होगा।
वित्तीय सेवाएं देने वाली वैश्विक एजेंसी ने बताया कि सीपीआई बास्केट के अंतर्गत आने वाले करीब 50 फीसदी उत्पादों जिसमें फूड ग्रेन भी शामिल हैं, पर जीएसटी की दर 0 फीसदी होगी, जबकि चार सिन उत्पादों पर (टोबैको, पान मसाला, एरिएटेड ड्रिंक और लक्जरी कार) पर कर की जो मौजूदा दर है वो 28 फीसदी की प्रस्तावित दर से काफी आगे है।
सिटीग्रुप ने बताया कि अगर कुछ सेवाएं 18 फीसदी की टैक्स दायरे में आएंगी (जिन पर फिलहाल 15 फीसदी कर लग रहा है), अगर इनपर लागू होने वाला कर सही माध्यम से आगे बढ़ता है तो इससे महंगाई बढ़ने की संभावना नहीं है। इस रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि करों में कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा और सकारात्मक विकास प्रभाव केवल बेहतर कर दक्षता के माध्यम से ही महसूस किया जाएगा।