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केंद्र सरकार ने जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर का ठीक ढंग से नहीं किया इस्तेमाल, ये कानून का उल्लंघन: CAG

कैग ने बताया है कि जीएसटी लागू होने के पहले दो वर्षों में केंद्र सरकार ने जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर के 47272 करोड़ रुपये को गलत तरीके से इस्तेमाल किया। जिसका उपयोग विशेष तौर पर राज्यों को राजस्व के नुकसान की भरपाई के लिए किया जाना था।

By NiteshEdited By: Published: Fri, 25 Sep 2020 03:05 PM (IST)Updated: Fri, 25 Sep 2020 03:05 PM (IST)
केंद्र सरकार ने जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर का ठीक ढंग से नहीं किया इस्तेमाल, ये कानून का उल्लंघन: CAG
Centre used GST compensation cess elsewhere violated law CAG

नई दिल्ली, पीटीआइ। कैग ने बताया है कि जीएसटी लागू होने के पहले दो वर्षों में केंद्र सरकार ने जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर के 47,272 करोड़ रुपये को गलत तरीके से इस्तेमाल किया। जिसका उपयोग विशेष तौर पर राज्यों को राजस्व के नुकसान की भरपाई के लिए किया जाना था।

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सरकारी खातों की अपनी ऑडिट रिपोर्ट में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) ने बताया कि 2017 के बाद से जीएसटी के कार्यान्वयन के कारण राजस्व के नुकसान के वास्ते राज्यों को भुगतान के लिए नॉन-लैप्सेबल जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर संग्रह निधि में राशि जमा की जानी थी। लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया और इस तरह जीएसटी कानून का उल्लंघन हुआ।

कैग ने कहा कि 2017-18 में एकत्र किए गए 62,612 करोड़ रुपये के जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर में से 56,146 करोड़ रुपये गैर-व्यपारी निधि में ट्रांसफर किए गए। अगले वर्ष (2018-19) में संग्रहित 95,081 करोड़ रुपये में से 54,275 करोड़ रुपये फंड में ट्रांसफर किए गए। 2017-18 में कम ट्रांसफर 6,466 करोड़ रुपये का था और 2018-19 में यह 40,806 करोड़ रुपये था, कैग ने कहा कि केंद्र ने इस धन का उपयोग 'अन्य उद्देश्यों' के लिए किया है।


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