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कंपोजिशन टैक्सपेयर्स को जीएसटी फाइलिंग में राहत, 17 लाख से अधिक टैक्सपेयर फाइल कर सकेंगे रिटर्न

वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए वार्षिक रिटर्न फॉर्म जीएसटीआर-4 फाइल करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 अगस्त 2020 कर दी गई है।

By NiteshEdited By: Published: Tue, 21 Jul 2020 08:22 PM (IST)Updated: Wed, 22 Jul 2020 08:17 AM (IST)
कंपोजिशन टैक्सपेयर्स को जीएसटी फाइलिंग में राहत, 17 लाख से अधिक टैक्सपेयर फाइल कर सकेंगे रिटर्न
कंपोजिशन टैक्सपेयर्स को जीएसटी फाइलिंग में राहत, 17 लाख से अधिक टैक्सपेयर फाइल कर सकेंगे रिटर्न

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। जीएसटी नेटवर्क (जीएसटीएन) ने कंपोजिशन टैक्सपेयरों के लिए वार्षिक रिटर्न फॉर्म जीएसटीआर-4 उपलब्ध करा दिया है। इसके साथ ही 17 लाख से अधिक कंपोजिशन टैक्सपेयर जीएसटी पोर्टल पर वर्ष 2019-20 के लिए वार्षिक रिटर्न फाइल कर सकेंगे। वर्ष 2018-19 में कंपोजिशन टैक्सपेयर को फॉर्म जीएसटीआर-4 तिमाही भरना होता है, लेकिन वर्ष 2019-20 में फॉर्म जीएसटीआर-4 सालाना आधार पर भरना है। इस तरह नाम एक होने के बावजूद दोनों ही फॉर्म जीएसटीआर-4 एक-दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। 

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वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए वार्षिक रिटर्न फॉर्म जीएसटीआर-4 फाइल करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 अगस्त 2020 कर दी गई है। टैक्स अवधि वर्ष 2018-19 में कंपोजिशन टैक्सपेयरों के लिए तिमाही आधार पर फॉर्म जीएसटीआर-4 भरना ज़रूरी था लेकिन वर्ष 2019-20 के लिए तिमाही आधार पर रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं। 

केवल फॉर्म जीएसटी सीएमपी-08 में हर तिमाही एक स्टेटमेंट फाइल करना होगा। वित्त वर्ष 2018-19 में वार्षिक रिटर्न के लिए फॉर्म जीएसटीआर-9A फाइल करना वैकल्पिक था। वित्त वर्ष 2019-20 में वार्षिक रिटर्न नए फॉर्म जीएसटीआर-4 में भरना होगा।


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