CBDT ने एक अप्रैल से एक सितंबर के बीच 26.2 लाख करदाताओं को जारी किया 98,625 करोड़ रुपये का रिफंड
Income Tax Refund सीबीडीटी ने वित्त वर्ष 2018-19 (असेसमेंट ईयर 2019-20) के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा को 31 जुलाई से बढ़ाकर 30 सितंबर 2020 कर दिया था।
नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने एक अप्रैल से एक सितंबर 2020 के बीच 26.2 लाख करदाताओं को 98,625 करोड़ रुपये से अधिक का रिफंड जारी किया है। आयकर विभाग ने बुधवार को एक बयान में यह बात कही है। अपने बयान में विभाग ने बताया कि 24,50,041 मामलों में 29,997 करोड़ रुपये का आयकर रिफंड जारी किया गया है और 1,68,421 मामलों में 68,628 करोड़ रुपये का कॉर्पोरेट रिफंड जारी किया गया है।
CBDT issues refunds of over Rs 98,625 crore to over 26.2 lakh taxpayers between 1st April to 1st September. Income tax refunds of Rs. 29,997 crore issued in 24,50,041 cases & corporate tax refunds of Rs.68,628 crore have been issued in 1,68,421 cases: Income Tax Department pic.twitter.com/QXzaBynoEf
— ANI (@ANI) September 2, 2020
गौरतलब है कि कोरोना वायरस महामारी के प्रकोप को देखते हुए सीबीडीटी ने वित्त वर्ष 2018-19 (असेसमेंट ईयर 2019-20) के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा को 31 जुलाई से बढ़ाकर 30 सितंबर 2020 कर दिया था।
सीबीडीटी ने इससे पहले कहा था कि आयकर अधिकारी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के साथ जानकारी साझा कर सकते हैं, जिससे कर्जदाताओं को अपने ग्राहकों के विभिन्न भुगतानों पर टीडीएस कटौती तय करने में आने वाली परेशानी कम हो।
सीबीडीटी व्यक्तिगत आयकर और कॉर्पोरेट कर पर शीर्ष कर निकाय है। आयकर अधिनियम की धारा 138 आयकर अधिकारियों को अन्य एजेंसियों के साथ अपने करदाताओं की जानकारी/ विवरण साझा करने का अधिकार देती है।