CBDT ने 1 अप्रैल 2021 से 3 जनवरी, 2022 तक 1,50,407 करोड़ रुपये का रिफंड जारी किया
ट्वीट में कहा गया आयकर रिफंड के कुल 14624250 मामलों में 51194 करोड़ वितरित किए गए जबकि कॉर्पोरेट टैक्स रिफंड कुल 219913 मामलों में 99213 करोड़ का वितरण किया गया। इसमें वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 1.1 करोड़ रिफंड शामिल हैं जो कुल 21323.55 करोड़ रुपये है।
नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने 1 अप्रैल, 2021 से 3 जनवरी, 2022 तक 1.48 करोड़ से अधिक करदाताओं को 1,50,407 करोड़ रुपये से अधिक का रिफंड जारी किया है। CBDT ने ट्विटर हैंडल के जरिये ये जानकारी दी है। ट्वीट में कहा गया, आयकर रिफंड के कुल 1,46,24,250 मामलों में 51,194 करोड़ वितरित किए गए, जबकि कॉर्पोरेट टैक्स रिफंड कुल 2,19,913 मामलों में 99,213 करोड़ का वितरण किया गया। इसमें वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 1.1 करोड़ रिफंड शामिल हैं, जो कुल 21,323.55 करोड़ रुपये है।
अगर आपने किसी वित्तीय वर्ष के लिए अपनी वास्तविक कर देयता से अधिक कर का भुगतान किया है, तो आप उस वर्ष के लिए आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने के बाद आयकर वापसी लेने के पात्र हैं। हालांकि, आपको यह इनकम टैक्स रिफंड तभी मिलेगा जब टैक्स डिपार्टमेंट आपके आईटीआर को प्रोसेस करेगा और एक इंटिमेशन नोटिस के जरिए इसकी पुष्टि करेगा।
यह सूचना आपको आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 143(1) के तहत भेजी जाती है। इस वर्ष वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए रिटर्न दाखिल करना होगा, जिसके लिए अंतिम तिथि 31 दिसंबर, 2021 थी। आयकर रिफंड भारतीय स्टेट बैंक (SBI) द्वारा संसाधित किया जाता है और इसे दाखिल करते समय करदाता द्वारा अपने आईटीआर में नामित बैंक खाते में सीधे जमा किया जाता है। यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि आपने सही बैंक खाता संख्या और आईएफएस कोड का जिक्र किया है। इसके अलावा, सरकार की नई आयकर ई-फाइलिंग सिस्टम पर बैंक खाता पूर्व-मान्य होना चाहिए, और बैंक खाता पैन से जुड़ा होना चाहिए।
नए आयकर पोर्टल पर आयकर रिफंड की स्थिति कैसे करें ट्रैक
www.incometax.gov.in पर जाएं और पैन को यूजर आईडी के तहत इस्तेमाल करके और अपना पासवर्ड दर्ज करके अपने खाते में लॉग इन करें।
लॉग इन करने के बाद 'ई-फाइल' विकल्प चुनें।
'ई-फाइल' विकल्प के तहत 'आयकर रिटर्न' चुनें, फिर 'फाइल किए गए रिटर्न देखें'।
वित्त वर्ष 2020-21 के लिए सबसे हालिया आईटीआर दाखिल (यह मानते हुए कि आपने पहले ही ऐसा कर लिया है) निर्धारण वर्ष 2021-22 के लिए होगा।
ड्रॉप-डाउन मेनू से 'डिटेल देखें' चुनें। यह किसी भी आईटीआर की स्थिति को दिखाएगा जो उनके चयन के बाद दायर किए गए हैं।
यह आपको वह तारीख भी दिखाएगा जिस दिन टैक्स रिफंड जारी किया गया था, राशि वापस की गई थी, और जिस तारीख को इस AY के लिए देय रिफंड को मंजूरी दी गई थी।