यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Oct 27, 2022 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
CBDT ने TDS विवरण दाखिल करने की समय सीमा 30 नवंबर तक बढ़ाई, परेशानियों को देखते हुए लिया गया निर्णय
आयकर विभाग के पास TDS विवरण 30 नवंबर तक जमा किया जा सकता है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने ...और पढ़ें

नई दिल्ली,पीटीआई। आयकर विभाग के पास TDS विवरण 30 नवंबर तक जमा किया जा सकता है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने वित्त वर्ष 2022-23 की दूसरी तिमाही के टीडीएस विवरण से जुड़े फार्म 26Q को जमा करने की अंतिम तारीख को 31 अक्टूबर से बढ़ाकर 30 नवंबर कर दिया है। इस फार्म में वेतन के अलावा अन्य भुगतानों का विवरण होता है। CBDT के मुताबिक फार्म 26Q के जरिये टीडीएस विवरण को रिवाइज और अपडेट करने में आ रही परेशानियों को देखते हुए अंतिम तिथि बढ़ाई गई है।
करदाताओं को तकनीकी समस्याओं का करना पड़ा है सामना
AMRG & Associates के निदेशक ओम राजपुरोहित ने कहा है कि हाल के दिनों में करदाताओं को तकनीकी समस्याओं का सामना करना पड़ा है। इसमें चालान का मिलान, चालान वेरिफिकेशन में विफलता जैसी समस्याएं प्रमुख रही हैं। सीबीडीटी ने इन समस्याओं पर संज्ञान लेते हुए विवरणी जमा करने के लिए एक माह का अतिरिक्त समय दिया है।
टीडीएस रिटर्न के लिए नहीं दी गई कोई छूट
उन्होंने कहा कि सीबीडीटी ने इसे स्वीकार करते हुए समय सीमा को एक महीने तक बढ़ा दिया है और कर कटौती करने वालों को बहुत जरूरी राहत दी है। हालांकि, टीडीएस रिटर्न के लिए ऐसी कोई छूट नहीं दी जाती है जो वेतन और गैर-निवासियों से जुड़े लेनदेन पर लागू होती है। मालूम हो कि फार्म तिमाही के दौरान भुगतान की गई कुल राशि और ऐसे भुगतानों पर काटे गए कर का विवरण देता है। इसमें Securities पर ब्याज के भुगतान, लाभांश, लाटरी और क्रासवर्ड पहेली से जीत, किराया, प्रतिभूतियों (Securities) पर ब्याज के अलावा अन्य ब्याज, पेशेवर या तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क शामिल होंगे।

