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    Income Tax: सरकार ने बढ़ाई ITR फाइल करने की अंतिम तिथि, 7 नवंबर तक रिटर्न दाखिल कर सकेंगे कारोबारी

    Income Tax व्यक्तिगत करदाताओं के लिए आईटीआर फाइल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई थी। कयासों के बावजूद भी आयकर विभाग ने तिथि आगे नहीं बढ़ाई थी। लेकिन कंपनियों के लिए रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 नवंबर कर दी गई है।

    By Siddharth PriyadarshiEdited By: Updated: Wed, 26 Oct 2022 07:24 PM (IST)
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    Govt extends ITR filing deadline for companies till Nov 7

    नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। वित्त मंत्रालय ने कारोबारियों द्वारा ऐसेमेन्ट ईयर 2022-23 के लिए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की समय सीमा बुधवार को बढ़ाकर सात नवंबर कर दी है। जिन कंपनियों को अपने खातों का ऑडिट कराना जरूरी है, उनके लिए आईटीआर दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर थी। सरकार के इस फैसले को कंपनियों को राहत के तौर पर देखा जा सकता है।

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    केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने एक अधिसूचना में कहा कि चूंकि उसने पिछले महीने ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की समय सीमा बढ़ा दी थी, इसलिए आईटीआर दाखिल करने की देय तिथि भी बढ़ा दी गई है।

    बढ़ाई गई आईटीआर दाखिल करने की सीमा

    सीबीडीटी ने अधिसूचना में कहा गया है कि आकलन वर्ष 2022-23 के लिए अधिनियम की धारा 139 की उप-धारा (1) के तहत आय विवरण जमा करने की तारीख को बढ़ाता जा रहा है। इसके पहले कंपनियों के लिए आईटीआर फाइल करने की अंतिम तारीख 31 अक्टूबर, 2022 थी। नई तारीख 7 नवंबर, 2022 है।

    कंपनियों को राहत

    घरेलू कंपनियों को वित्तीय वर्ष 2021-2022 के लिए 31 अक्टूबर, 2022 तक अपना आयकर रिटर्न दाखिल करना आवश्यक है। जो कंपनियां ट्रांसफर प्राइसिंग नॉर्म्स के अधीन हैं, उन कंपनियों के लिए आईटीआर फाइल करने की नियत तारीख 30 नवंबर, 2022 होगी। आपको बता दें कि पिछले महीने सीबीडीटी ने ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की समय सीमा 7 दिन बढ़ाकर 7 अक्टूबर कर दी थी।

    (एजेंसी इनपुट के साथ)

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