अपने सभी बैंक खातों से कुल 1 करोड़ से ज्यादा कैश निकालने पर कटेगा 2 फीसद टीडीएस
अब सिर्फ एक बैंक खाते से ही नहीं बल्कि विभिन्न बैंक खातों से कुल 1 करोड़ रुपये से ज्यादा कैश निकालने पर 2 फीसदी टीडीएस कटेगा।
By Pawan JayaswalEdited By: Published: Fri, 19 Jul 2019 12:43 PM (IST)Updated: Fri, 19 Jul 2019 12:43 PM (IST)
नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। मोदी सरकार 2.0 ने अपने पहले बजट में भारी मात्रा में कैश निकालने पर टैक्स लगाने का प्रस्ताव दिया था। अब गुरुवार को सरकार ने इस प्रस्ताव पर काम करते हुए वित्त विधेयक 2019 में संसोधन कर दिया है। इसके अनुसार, अब सिर्फ एक बैंक खाते से ही नहीं, बल्कि सभी बैंक खातों से कुल 1 करोड़ रुपये से ज्यादा कैश निकालने पर 2 फीसदी टीडीएस कटेगा।
इस संसोधन से पहले एक से अधिक बैंक खाते रखने वाले लोग इस विधेयक का दुरुपयोग करते थे। अब इस वित्त विधेयक में संसोधन करके 'एक अकाउंट' के स्थान पर 'एक से अधिक अकाउंट' कर दिया गया है। वित्त मंत्री ने बताया कि इस काटे गए टीडीएस को कुल टैक्स में एडजस्ट कर दिया जाएगा। इस संसोधन को 28 अन्य संसोधनों के साथ लोकसभा में ध्वनि मत से पारित कर दिया गया है। यह प्रावधान 1 सितंबर 2019 से प्रभावी हो जाएगा।
इससे पहले वित्त मंत्री ने कहा था कि ट्रस्ट के रुप में रजिस्टर्ड एफपीआई को नया टैक्स सरचार्ज देना होगा। निर्मला सीतारमण ने यहां स्पष्ट किया कि कंपनी के रूप में रजिस्टर्ड एफपीआई पर टैक्स रेट बढ़ने का फर्क नहीं पड़ेगा।
इस संसोधन से पहले एक से अधिक बैंक खाते रखने वाले लोग इस विधेयक का दुरुपयोग करते थे। अब इस वित्त विधेयक में संसोधन करके 'एक अकाउंट' के स्थान पर 'एक से अधिक अकाउंट' कर दिया गया है। वित्त मंत्री ने बताया कि इस काटे गए टीडीएस को कुल टैक्स में एडजस्ट कर दिया जाएगा। इस संसोधन को 28 अन्य संसोधनों के साथ लोकसभा में ध्वनि मत से पारित कर दिया गया है। यह प्रावधान 1 सितंबर 2019 से प्रभावी हो जाएगा।
इससे पहले वित्त मंत्री ने कहा था कि ट्रस्ट के रुप में रजिस्टर्ड एफपीआई को नया टैक्स सरचार्ज देना होगा। निर्मला सीतारमण ने यहां स्पष्ट किया कि कंपनी के रूप में रजिस्टर्ड एफपीआई पर टैक्स रेट बढ़ने का फर्क नहीं पड़ेगा।
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