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Budget 2023: निवेशक, कारोबारी और करदाता... बजट में किसके खाते में गईं क्या चीजें

यूनियन बजट को पेश कर दिया है और अब लोगों को जानना है कि उनके लिए इस बजट में क्या खास है। इसलिए आज हम बताने जा रहे हैं कि एक टैक्सपेयर निवेशक और बिजनेसमैन को क्या फायदा और क्या नुकसान होने वाला है। (फाइल फोटो)

By Sonali SinghEdited By: Sonali SinghThu, 02 Feb 2023 07:38 PM (IST)
Budget 2023: निवेशक, कारोबारी और करदाता... बजट में किसके खाते में गईं क्या चीजें
Budget 2023: Investors, businessmen and taxpayers benefits and losses

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। Uinion Budget 2023 में पेश हुई नई टैक्स रिजीम (New Tax Regime) के पेश होते ही मिडिल क्लास में खुशी की लहर दौड़ गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि अब सात लाख रुपये तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगने वाला है। वहीं, यह स्लैब पहले पांच लाख रुपये का था। इसमें कोई शक नहीं कि पहली झलक में देखने पर नई टैक्स व्यवस्था फायदे वाली दिखती है, लेकिन आम टैक्सपेयर के अलावा बाकी सेगमेंट पर इसका क्या असर होने वाला है, इसके बारे में चलिए जानते हैं।

टैक्सपेयर के लिए बजट

एक टैक्सपेयर के लिए इस बार के बजट में बहुत कुछ अच्छा है। फायदों की लिस्ट देखें तो-

  • इनकम टैक्स स्लैब की लिमिट को बढ़ा दिया गया है, जिससे सात लाख तक कोई टैक्स नहीं देना होगा।
  • स्टैंडर्ड डिडक्शन के तहत जारी रहेगी 50,000 लाख रुपये की छूट।
  • सरचार्ज को 37 फीसदी से घटाकर 25 फीसदी कर दिया गया है। अगर आपकी आय 5.5 करोड़ रुपये वार्षिक है तो आप 21.1 लाख रुपये बचा सकते हैं।
  • सरप्लस सरचार्ज 42.7 फीसदी से कम होकर 39 फीसदी पर आ गया है।
  • रिटायरमेंट पर लीव एनकैशमेंट पर छूट की लिमिट को बढ़ाकर 25 लाख किया गया है जो कि पहले तीन लाख रुपये थी।
  • असेसमेंट या रिअसेसमेंट पेंडिंग रहने पर इनकम टैक्स रिफंड को एक साल के लिए रोक दिया जाएगा।

निवेशकों के लिए बजट

निवेशकों की बात करें तो इस बजट में उनका भी पूरा ध्यान रखा गया है।

  • वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के लिए EPF निकासी पर लगने वाले TDS को 30 फीसदी से घटाकर 20 फीसदी कर दिया गया है। यह बिना पैन वाले लोगों के लिए जारी किया गया है।
  • वरिष्ठ नागरिकों के लिए मंथली इनकम अकाउंट पर मिलने वाले डिपॉजिट लिमिट को बढ़ाकर 30 लाख रुपये कर दिया है। यह पहले 15 लाख रुपये था।
  • गोल्ड का ई-गोल्ड में रिसिप्ट में कंवर्जन कैपिटल गेन नहीं माना जाएगा।
  • महिला सम्मान बचत पत्र स्कीम की शुरुआत- जिसमें 7.5 फीसदी का ब्याज मिलता है और 2 लाख रुपये तक की राशि जमा की जा सकती है।
  • घर खरीदने पर केवल 10 लाख रुपये तक की टैक्स छूट दी जाएगी और इससे ऊपर के कैपिटल गेन पर टैक्स देना होगा।
  • बीमा पॉलिसी के तहत मिलने वाला प्रीमियम 5 लाख रुपये से अधिक होने पर टैक्स देना पड़ेगा।

बिजनेसमैन के लिए बजट

  • इस बार के बजट में स्टार्ट-अप को बढ़ावा देने पर काफी ध्यान दिया गया है। इस वजह से 31 मार्च, 2024 तक इन-कॉरपोरेटेड स्टार्टअप्स के लिए प्रॉफिट में 100 फीसदी टैक्स बेनेफिट दिया जा रहा है।
  • इलेक्ट्रिक वाहनों में इस्तेमाल होने वाले लिथियम-आयन सेल के लिए कस्टम ड्यूटी को 21 प्रतिशत से घटाकर 13 प्रतिशत कर दिया है।
  • CSR ऑब्लिगेशन पर दिए गए GST के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट को प्रतिबंधित कर दिया गया है ।

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