अल्कोहल आधारित सभी हैंड सैनिटाइजर पर लगेगा 18 फीसद जीएसटी: AAR
अल्कोहल आधारित सभी हैंड सैनिटाइजर पर 18 फीसद जीएसटी लगाया जाएगा।
नई दिल्ली, पीटीआइ। अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग (AAR) ने कहा है कि अल्कोहल आधारित सभी हैंड सैनिटाइजर पर 18 फीसद जीएसटी लगाया जाएगा। एएआर ने अपने फैसले में कहा कि चूंकि आवेदक द्वारा निर्मित हैंड सैनिटाइजर 'अल्कोहल-आधारित हैंड सैनिटाइजर' की श्रेणी के हैं, इसलिए 18 फीसद जीएसटी लागू होगा।
प्राधिकरण ने आगे कहा कि उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने आवश्यक वस्तुओं के रूप में हैंड सैनिटाइजर को वर्गीकृत किया है, जीएसटी कानून में छूट वाले सामानों की एक अलग सूची है।
ईवाई टैक्स पार्टनर अभिषेक जैन ने कहा कि मौजूदा जीएसटी नियम अधिकारियों द्वारा उठाए गए दृष्टिकोण से जुड़ा हुआ है, साथ ही 18 फीसद की दर से हैंड सैनिटाइजर पर लागू है।
जैन ने कहा कि हैंड सैनिटाइजर का वर्गीकरण शुरू से ही बहस का विषय रहा है, विशेष रूप से कई प्रविष्टियां दी गई हैं। उन्होंने कहा कि महामारी के दौरान कई और कंपनियों के साथ इस उत्पाद के निर्माण में इसके महत्व को देखते हुए, सरकार को इस पहलू पर विचार करना चाहिए।