आपको अपना बैंक खाता हर हाल में आधार नंबर के साथ जोड़ना होगा: आरबीआई
सरकार ने नया बैंक खाता खुलवाने और 50,000 या इससे ऊपर के वित्तीय लेन देन के लिए आधार को पहले ही अनिवार्य कर दिया है
नई दिल्ली (जेएनएन)। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने कहा है कि बायोमेट्रिक आईडेंटिटी नंबर यानी कि आधार को बैंक खाते से लिंक कराना बेहद जरूरी है। आरबीआई की ओर से यह स्पष्टीकरण उन मीडिया खबरों के बाद दिया है, जिसमें आरटीआई के हवाले से कहा जा रहा है कि आरबीआई ने आधार को लिंक करने का कोई आदेश जारी नहीं किया है।
केंद्रीय बैंक की ओर से जारी किए गए बयान में कहा गया, “रिजर्व बैंक स्पष्ट करता है कि लागू मामलों में, आधार संख्या को बैंक खाते में जोड़ना अनिवार्य है। आरबीआई ने साफ किया कि 1 जून 2017 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के मुताबिक मनी लांड्रिंग (रिकॉर्ड का रखरखाव) दूसरे संशोधन नियम, 2017 के तहत आधार नंबर को बैंक खातों के साथ लिंक करवाया जाना अनिवार्य है।”
केंद्रीय बैंक का कहना है कि जैसा कि यह सांविधिक नियम है लिहाजा बैंकों को आगे किसी अन्य आदेश की प्रतीक्षा करने के बजाए इसे हर हाल में पारित करना चाहिए। सरकार ने इसी साल जून में नया बैंक खाता खुलवाने और 50,000 या इससे ऊपर के वित्तीय लेन देन के लिए आधार को अनिवार्य कर दिया था।
सरकार की ओर से जारी एक अन्य अधिसूचना के मुताबिक मौजूदा बैंक खाता धारकों से कहा गया है कि वो 31 दिसंबर 2017 तक हर हाल में अपने आधार कार्ड की एक कॉपी बैंक को उपलब्ध करवा दें। अगर खाताधारक ऐसा नहीं करेंगे तो उनका खाता सीज भी किया जा सकता है।