नहीं है कोई डॉक्यूमेंट, तो इस तरह करें Aadhaar Card के लिए अप्लाई
Aadhaar Card आप एक तय फॉर्मेट में अधिकृत अधिकारियों की ओर से जारी सर्टिफिकेट के जरिए भी आधार के लिए पंजीयन करा सकते हैं।
नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। बॉयोमैट्रिक पहचान पर आधारित 12 अंकों का आधार नंबर आज विभिन्न सेवाओं के लिए अनिवार्य है। इसके साथ ही UIDAI की ओर से जारी किये जाने वाले Aadhaar Card को एक पहचान पत्र के तौर पर भी मान्यता मिल गई है। ऐसे में आज हम ये बताने जा रहे हैं कि आपको आधार कार्ड बनवाने एवं कार्ड में दर्ज नामों को अपडेट कराने के लिए किन दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी दस्तावेज नहीं है तो भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) आपको कई विकल्प देता है, जिसके जरिए आप आधार कार्ड बनवा सकते हैं।
UIDAI ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि आधार कार्ड बनवाने के लिए आप पहचान पत्र के तौर पर 32 दस्तावेजों की सूची में से कोई एक दस्तावेज दे सकते हैं। इन दस्तावेजों में नाम और फोटो होना आवश्यक है। इस सूची में शामिल प्रमुख दस्तावेज हैं:
1. पासपोर्ट 2. पैन कार्ड 3. राशन कार्ड 4. वोटर आईडी 5. ड्राइविंग लाइसेंस 6. सरकारी आईडी कार्ड/ PSU की ओर से जारी आईडी कार्ड 7. नरेगा जॉब कार्ड 8. शस्त्र का लाइसेंस 09. एटीएम कार्ड जिस पर फोटो हो 10. क्रेडिट कार्ड जिस पर फोटो हो
इनके अतिरिक्त भी पेंशनर फोटो कार्ड, फ्रीडम फाइटर कार्ड, किसान फोटो पासबुक जैसे कई दस्तावेजों की जरिए अपनी पहचान साबित कर सकते हैं। इसी तरह आप पासपोर्ट, बैंक स्टेटमेंट, पासबुक, वोट आइडी, बिजली बिल, पानी बिल, टेलीफोन लैंडलाइन बिल जैसे डॉक्यूमेंट्स के जरिए अपने पता की पुष्टि कर सकते हैं। जन्म तिथि की पुष्टि के लिए आप जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, सरकारी बोर्ड या यूनिवर्सिटी की ओर से जारी मार्कशीट सहित कई तरह के दस्तावेज जमा कर सकते हैं।
हालांकि, अगर आपके पास इनमें से कोई भी दस्तावेज नहीं है तो आप एक तय फॉर्मेट में अधिकृत अधिकारियों की ओर से जारी सर्टिफिकेट के जरिए भी आधार के लिए पंजीयन करा सकते हैं। इतना ही नहीं आप अपने पता, नाम या जन्म की तिथि को भी अपडेट करा सकते हैं।
UIDAI की ओर से किये गए ट्वीट में कहा गया है, "यूआईडीएआई आधार पंजीयन या पता, नाम और जन्मतिथि अपडेट कराने के लिए अधिकृत अधिकारियों की ओर से जारी सर्टिफिकेट को स्वीकार करता है। इस सर्टिफिकेट का मानक प्रारूप यहां उपलब्ध हैः https://uidai.gov.in/images/commdoc/valid_documents_list.pdf" rel="nofollow."
UIDAI accepts certificate issued by authorized officials for Aadhaar enrolment or Address, Name or Date of Birth update. The standard format for this certificate is available here: https://t.co/BeqUA07J2b" rel="nofollow pic.twitter.com/oiANmkIqsw — Aadhaar (@UIDAI) January 17, 2020
इस ट्वीट में बताया गया है कि ग्रुप ए या बी का गैजेटेड ऑफिसर, ग्राम पंचायत का मुखिया, एमपी, एमएलए, एमएलसी, नगर पार्षद, तहसीलदार, मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान का प्रमुख सहित कई अधिकारी इस सर्टिफिकेट को इश्यू कर सकते हैं।