28 फरवरी तक नहीं जमा किया PAN card तो बंद हो जाएगा आपका बैंक एकाउंट, जानिए
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 28 फरवरी के बाद उन सभी खातों को फ्रीज कर सकता है जिसमें पैन डिटेल उपलब्ध नहीं करवाई गई हैं
नई दिल्ली। 28 फरवरी के बाद आयकर विभाग उन सभी खातों को फ्रीज कर सकता है जिसमें पैन डिटेल उपलब्ध नहीं करवाई गई हैं। ऐसे में अगर आप ने भी बैंक को पैन डिटेल नहीं दी है तो आप भी मुसीबत में फंस सकते हैं। दरअसल बैंकों ने अपने खाताधारकों को 28 फरवरी तक पैन डिटेल्स अपडेट कराने को कहा है। जिन लोगों के पास पैन कार्ड नहीं उन्हें फॉर्म-60 भरना होगा। वहीं सरकारी बैंकों ने अपने खाताधारकों को पैन डिटेल्सन देने के लिए पत्र भी भेज दिया है।
सरकार ने क्यों उठाया कदम:
दरअसल, सरकार ने यह कदम कालेधन पर अकुंश लगाने की दिशा में उठाया है। साथ ही बैंकों से यह 15 जनवरी तक उन सभी खातों की जानकारी साझा करने को कहा है जिनमे नोटबंदी के बाद 2.5 लाख से ऊपर की नकदी जमा की गई है। सरकारी बैंकों ने अपने ग्राहकों को पैन डिटेल्सन उपलब्ध कराने के लिए लेटर भेजा है। बैंकों ने कहा है कि आयकर विभाग ऐसे खातों को फ्रीज कर सकता है जो पैन से लिंक्डक नहीं हैं। गौरतलब है कि कालेधन के खिलाफ केंद्र सरकार ने बीते 8 नवंबर को नोटबंदी का फैसला लिया था जिसके बाद लोगों ने भारी मात्रा में बैंक खातों में पैसे जमा किए थे।
बैंकों ने ग्राहकों को पत्र में क्या लिखा:
बैंकों ने अपने ग्राहकों को पत्र लिख कर कहा है कि पैन नंबर अपनी बैंक की शाखा में रजिस्टतर्ड कराएं। पैन कार्ड न होने की स्थिति में फार्म 60 भरें। बैंक ने इसके लिए बीते सप्ताह आयकर विभाग की ओर से जारी किए गए निर्देश का हवाला दिया है और कहा है कि बैंक खाताधारकों के लिए 28 फरवरी तक पैन डिटेल्स देना अनिवार्य है।
अकाउंट होल्डर का हर ट्रांजेक्शन होगा ट्रैक:
जानकारी के मुताबिक सरकार इस कदम के जरिए नोटबंदी के बाद बैंकों और पोस्ट ऑफिस में जमा की गई ब्लैकमनी को ट्रैक करना चाहती है। एक बार अकाउंट पैन से लिंक हो जाने पर सरकार अकाउंट होल्डर के हर ट्रांजेक्शन को ट्रैक कर पाएगी। साथ ही सरकार यह भी पता कर सकेगी कि अकाउंट में जमा किया गया पैसा अकाउंट होल्डर की इनकम का है या नहीं।