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फोन पर कर्ज लेना होगा सुरक्षित, सरकार-आरबीआई बना सकते हैं कड़ा कानून

Digital Loan के मामलों में बढ़ते फ्रॉड पर RBI सख्‍त नियमन तैयार करने पर विचार कर रहा है। साथ ही सरकार ने बीते कुछ महीनों में देश में बड़े पैमाने पर तेजी से बढ़े कर्ज देने वाले डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म और मोबाइल ऐप पर लगाम कसने का प्रस्ताव किया है।

By Ashish DeepEdited By: Published: Sat, 20 Nov 2021 09:25 AM (IST)Updated: Sat, 20 Nov 2021 09:25 AM (IST)
फोन पर कर्ज लेना होगा सुरक्षित, सरकार-आरबीआई बना सकते हैं कड़ा कानून
RBI द्वारा गठित कार्य समूह ने डिजिटल लोन को विनियमित करने के लिए कई उपायों का सुझाव दिया है।

नई दिल्‍ली, आइएएनएस। Digital Loan के मामलों में बढ़ते फ्रॉड पर RBI सख्‍त नियमन तैयार करने पर विचार कर रहा है। साथ ही सरकार ने बीते कुछ महीनों में देश में बड़े पैमाने पर तेजी से बढ़े कर्ज देने वाले डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म और मोबाइल ऐप पर लगाम कसने का प्रस्ताव किया है। RBI द्वारा गठित कार्य समूह ने डिजिटल लोन को विनियमित करने के लिए कई उपायों का सुझाव दिया है, जिसमें अवैध डिजिटल कर्ज गतिविधियों को रोकने के लिए एक अलग कानून, डिजिटल कर्ज पारिस्थितिकी तंत्र में प्रतिभागियों को कवर करने वाली खुदाई के सत्यापन के लिए एक नोडल एजेंसी का निर्माण शामिल है।

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सूत्रों ने बताया कि डिजिटल कर्ज गतिविधियों को ठीक से विनियमित करने की जरूरत पर वित्तीय क्षेत्र के नियामक और सरकार का एक ही रुख है और कार्य समूह की कई सिफारिशों को जल्द ही इस क्षेत्र के लिए बनाए गए कानून और प्रक्रियाओं में उल्लेख किया जा सकता है।

आरबीआई वर्किंग ग्रुप ने अपनी रिपोर्ट में यह भी सिफारिश की है कि डिजिटल कर्ज लेने वालों के बैंक खातों में सीधे तौर पर छूट दी जानी चाहिए और केवल डिजिटल कर्जदाताओं के बैंक खातों से ही कर्ज का वितरण किया जाना चाहिए।

उपभोक्ता डेटा की सुरक्षा के प्रयास के रूप में समूह ने सुझाव दिया है कि डेटा संग्रह की अनुमति केवल कर्ज लेने वालों की पूर्व और स्पष्ट सहमति के साथ सत्यापन योग्य ऑडिट ट्रेल्स के साथ दी जानी चाहिए। इसके अलावा, सभी डेटा को भारत में स्थित सर्वरों में संग्रहीत किया जाना चाहिए।

RBI वर्किंग ग्रुप ने यह भी सिफारिश की है कि आवश्यक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल कर्ज में उपयोग की जाने वाली एल्गोरिथम सुविधाओं का दस्तावेजीकरण किया जाना चाहिए। साथ ही, हरेक डिजिटल कर्जदाता को वार्षिक प्रतिशत दर सहित एक मानकीकृत प्रारूप में एक महत्वपूर्ण तथ्य विवरण प्रदान करना चाहिए।

वर्किंग ग्रुप ने यह भी सिफारिश की है कि डिजिटल कर्ज के लिए अवांछित वाणिज्यिक संचार का उपयोग प्रस्तावित एसआरओ द्वारा लागू की जाने वाली आचार संहिता द्वारा नियंत्रित किया जाना चाहिए। इसके अलावा, प्रस्तावित एसआरओ द्वारा उधार सेवा प्रदाताओं की एक ‘नकारात्मक सूची’ बनाए रखनी होगी। यह आरबीआई के परामर्श से वसूली के लिए एक मानकीकृत आचार संहिता भी तैयार करेगा।

आरबीआई ने 13 जनवरी, 2021 को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और मोबाइल ऐप के माध्यम से ऋण देने सहित डिजिटल कर्ज पर डब्ल्यूजी का गठन किया था, जिसके अध्यक्ष के रूप में आरबीआई के कार्यकारी निदेशक जयंत कुमार दास थे। यह डिजिटल उधार गतिविधियों में तेजी से उत्पन्न होने वाले व्यावसायिक आचरण और ग्राहक सुरक्षा चिंताओं की पृष्ठभूमि में स्थापित किया गया था।

हितधारकों और जनता के सदस्यों की टिप्पणियों के लिए रिपोर्ट आरबीआई की वेबसाइट पर है। आरबीआई ने कहा कि डब्ल्यूजी द्वारा की गई सिफारिशों और सुझावों पर अंतिम राय लेने से पहले टिप्पणियों की जांच की जाएगी।


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