लक्ष्मी यादव हत्याकांड: सकलदेव यादव को दूसरी बार आजीवन कारावास, ₹1 लाख का जुर्माना
पश्चिमी चंपारण के धनहा थाना क्षेत्र में 85 वर्षीय लक्ष्मी यादव की हत्या के मामले में सकलदेव यादव को आजीवन ...और पढ़ें
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सजा के बाद सकलदेव यादव और पुलिस-वकील। फोटो जागरण
HighLights
सकलदेव यादव को लक्ष्मी यादव हत्याकांड में आजीवन कारावास।
दोषी पर एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया।
सकलदेव पहले से ही एक अन्य हत्या मामले में उम्रकैद काट रहा।
जागरण संवाददाता, बगहा। पश्चिमी चंपारण जिले के धनहा थाना क्षेत्र के मुशहरी गांव निवासी 85 वर्षीय लक्ष्मी यादव की हत्या के मामले में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ मानवेंद्र मिश्र की अदालत ने मंगलवार को सकलदेव यादव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
अदालत ने दोषी पर एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर उसे छह माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।
हत्या का दोष सिद्ध
मामला धनहा थाना कांड संख्या 105/23 से संबंधित है। मृतका लक्ष्मी यादव के पुत्र नरेश यादव ने धनहा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
अभियोजन पदाधिकारी जितेंद्र कुमार भारती ने बताया कि नौ सितंबर को अदालत में हुई सुनवाई के दौरान सकलदेव यादव पर लक्ष्मी यादव की हत्या का आरोप सिद्ध हो गया था।
इसके बाद मंगलवार को अदालत ने सजा के बिंदु पर फैसला सुनाते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
पहले से उम्रकैद की सजा काट रहा है सकलदेव
सकलदेव यादव पहले से ही एक अन्य हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। उक्त मामले में एक ही परिवार के देवर पहवारी यादव और भाभी झकरी देवी की हत्या का आरोप उस पर सिद्ध हुआ था। लक्ष्मी यादव हत्याकांड में अब अदालत द्वारा आजीवन कारावास की दूसरी सजा सुनाई गई है।
