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नौरंगिया दहेज हत्या मामले में सास-ससुर दोषी करार, 9 अक्टूबर को सुनाई जाएगी सजा

By Vinod Rao Edited By: Ajit kumar
Published: Mon, 05 Oct 2026 04:28 PM (IST)

West Champaran Dowry Case:बगहा के नौरंगिया में दहेज हत्या मामले में सास फगनी देवी और ससुर भुट्टी राय को दोषी ...और पढ़ें

कोर्ट की कार्रवाई पूर्ण होने के बाद बाहर निकलते अभियुक्त। फोटो : जागरण

कोर्ट की कार्रवाई पूर्ण होने के बाद बाहर निकलते अभियुक्त। फोटो : जागरण 

HighLights

  1. नौरंगिया दहेज हत्या में सास-ससुर दोषी करार दिए गए।

  2. भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत दोषी पाए गए।

  3. विनिता देवी की हत्या मामले में 9 अक्टूबर को सजा।

जागरण संवाददाता, बगहा (पश्चिम चंपारण)। Naurangia Dowry Murder Case: नौरंगिया थाना क्षेत्र के जरलहिया पचुरुखा गांव निवासी विनिता देवी की दहेज हत्या के मामले में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ मानवेंद्र मिश्रा की अदालत ने सोमवार को सास फगनी देवी (55) और ससुर भुट्टी राय (57) को दोषी करार दिया।

दोनों को भारतीय न्याय संहिता की धारा 80(2), 103(1) व 3(5) के तहत दोषी पाया गया है। मामले में सजा के बिंदु पर सुनवाई नौ अक्टूबर को होगी।

छह गवाहों ने दी गवाही

अपर लोक अभियोजक जितेंद्र भारती के अनुसार, अभियोजन पक्ष की ओर से मामले में छह गवाहों की गवाही कराई गई। बचाव पक्ष के अधिवक्ता मृत्युंजय कुमार सिंह की ओर से कोई मौखिक अथवा दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया।

न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों और दस्तावेजों के आधार पर दोनों आरोपितों को हत्या के लिए उकसाने का दोषी करार दिया।

पुलिस ने मामले में सास और ससुर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। अभियोजन के अनुसार, बगहा थाना क्षेत्र के पिपरडाढ़ी निवासी राजू राय ने एक अक्टूबर 2025 को नौरंगिया थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

प्राथमिकी में बताया गया था कि उनकी बहन विनिता देवी की शादी करीब दो वर्ष पूर्व जरलहिया पचरूखा निवासी मुन्ना राय से हिंदू रीति-रिवाज से हुई थी।

दहेज में दी गई थी बाइक

शादी के समय फर्नीचर, आभूषण, दो लाख रुपये नकद और मोटरसाइकिल दी गई थी। आरोप था कि शादी के करीब एक वर्ष बाद सास, ससुर समेत ससुराल पक्ष के लोग सोने की सिकड़ी की मांग को लेकर विनिता को प्रताड़ित करने लगे। संतान नहीं होने को लेकर भी उसे ताना दिया जाता था।

मायके पक्ष की ओर से कई बार पंचायत कर मामला शांत कराया गया था। प्राथमिकी में आरोप लगाया गया था कि 28 सितंबर 2025 की रात ससुराल पक्ष के लोगों ने विनिता के साथ मारपीट की और गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद शव घर में छोड़कर आरोपित फरार हो गए।

चार आरोपित अब भी फरार

मामले में पति समेत चार आरोपित अब भी फरार बताए गए हैं। न्यायालय के आदेश पर 23 सितंबर 2026 को फरार आरोपितों के घर कुर्की-जब्ती की कार्रवाई की गई थी। अब दोषी करार दिए गए सास-ससुर की सजा के बिंदु पर नौ अक्टूबर को न्यायालय में सुनवाई होगी।

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