वृद्धजन पेंशन योजना में ईपिक कार्ड अनिवार्य
मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए वैसे लोग जिनकी उम्र 60 वर्ष पूरी हो गई है उन्हें अब इस योजना का लाभ तभी मिलेगा जब वे ईपिक कार्ड उपलब्ध कराएंगे।
बेतिया । मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए वैसे लोग जिनकी उम्र 60 वर्ष पूरी हो गई है, उन्हें अब इस योजना का लाभ तभी मिलेगा जब वे ईपिक कार्ड उपलब्ध कराएंगे। जिलाधिकारी डा. निलेश रामचंद्र देवरे ने बताया कि वृद्धजनों के सम्मानपूर्वक जीवन यापन के लिए एक नई योजना मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन 26 फरवरी 019 से लागू है। इस योजना के अंतर्गत 1 अप्रैल 019 से पेंशन का भुगतान भी किया जा रहा है। 60 से 79 आयु वर्ग के वृद्धजनों को 400 रुपये तथा 80 वर्ष या इससे उपर आयु वर्ग के वृद्धजनों को 500 रुपये मासिक पेंशन दी जाती है। इस योजना के तहत जिले में बड़ी संख्या में लाभार्थियों को पेंशन भी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि पूर्व में इस योजना अंतर्गत आवासीय सत्यापन के लिए ईपिक कार्ड अनिवार्य नहीं था। लेकिन अब राज्य सरकार ने वृद्धजनों को पेंशन देने के लिए नियमावली में संशोधन किया है। इसके तहत आवासीय सत्यापन के लिए अब ईपिक कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है। जिन लाभार्थियों को इस योजना से पेंशन प्राप्त मिल रही है, उन्हें ईपिक कार्ड उपलब्ध कराने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा वैसे सभी आवेदन जो स्वीकृति के लिए लंबित हैं, उसे आवासीय सत्यापन के लिए शत-प्रतिशत आवेदक का ईपिक कार्ड प्राप्त करना अनिवार्य है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को मिशन मोड में 24 नवंबर से 2 दिसंबर तक ईपिक कार्ड जमा करने का निर्देश दिया है। इस योजना में उन्हीं वृद्धजनों को पेंशन मिलेगी, जिनका आवेदन राज्य मुख्यालय स्तर से स्वीकृत होगा जबकि आवेदन सभी प्रखंडों के आरटीपीएस काउंटर से ऑनलाइन प्राप्त किए जाएंगे। नए आवेदन के मामले में आवेदन दो प्रतियों में रंगीन फोटो सहित आधार कार्ड की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति, बैंक खाता पासबुक की छायाप्रति (आइएफएससी कोड सहित), आधार सहमति पत्र के साथ ईपिक कार्ड की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति अनिवार्य है।