लोकसभा चुनाव में डमी उम्मीदवार उतारनेवाले प्रत्याशी की खैर नहीं
बेतिया। आसन्न लोक सभा चुनाव में किसी राजनीतिक दल या स्वतंत्र प्रत्याशी के द्वारा डमी उम्मीदवार को चुनाव मैदान में उतारने पर संबंधित डमी उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव आयोग के निर्देश पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
बेतिया। आसन्न लोक सभा चुनाव में किसी राजनीतिक दल या स्वतंत्र प्रत्याशी के द्वारा डमी उम्मीदवार को चुनाव मैदान में उतारने पर संबंधित डमी उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव आयोग के निर्देश पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इस बाबत बिहार के अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने जिला निर्वाचन पदाधिकारी को पत्र भेजा है। पत्र में इस बात का जिक्र किया गया है कि आयोग की ओर से चुनाव में डमी उम्मीदवार को उतारने का कोई वैधानिक प्रावधान नहीं है। बावजूद ऐसे कई राजनीतिक दल के प्रत्याशी डमी उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतार सकते हैं। ऐसे उम्मीदवारों को चिह्नित करने के साथ-साथ उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करने की बात बताई गई है। इसके लिए सहायक निर्वाची पदाधिकारियों, उड़न दस्ता दल, आदर्श आचार संहिता को संधारण कराने वाले दंडाधिकारियों को भी आवश्यक निर्देश देने पर जोर दिया गया है ताकि डमी उम्मीदवार चिह्नित किए जाने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। पत्र में डमी उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारने के पीछे कई कारण भी बताए गए हैं। ये सभी कारण बिल्कुल व्यावहारिक हैं और उनका चुनाव आयोग के प्रावधानों से कोई लेना देना नही है। ऐसी स्थिति में इसे आचार संहिता के विपरीत माना गया है। किसी प्रत्याशी द्वारा चुनाव में डमी उम्मीदवार को इसलिए उतारा जाता है क्योंकि चुनाव प्रचार प्रसार के दौरान उन्हें अधिक वाहनों की आवश्यकता पड़ सकती है। चिह्नित होने की स्थिति में ऐसे उम्मीदवारों के खिलाफ नोटिस निर्गत करने के साथ-साथ उनके वाहनों की अनुज्ञप्ति की जांच कराने के साथ-साथ इसे चुनाव प्रेक्षक को अवगत कराने को कहा गया है। इस तरह की घटना का व्यापक प्रचार प्रसार कराने का निर्देश दिया गया है। यदि यह प्रमाणित हो जाता है कि किसी अभ्यर्थी के द्वारा वाहनों का दूरुपयोग किया जात है, तो निर्वाची पदाधिकारी के द्वारा उक्त वाहन की अनुज्ञप्ति रद कर दी जाएगी। डमी उम्मीदवार द्वारा नियुक्त किए गए मतदाता अभिकर्ता के कार्यों का माइक्रो ऑब्जर्वर द्वारा पर्यवेक्षण किया जाना है और वीडीओग्राफी कराकर उनके कार्यो का साक्ष्य एकत्रित किए जाएंगे। इसी तरह की कार्रवाई मतगणना अभिकर्ता के मामले में भी की जा सकती है। इसी तरह डमी उम्मीदवार के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 171 एच के तहत प्राथमिकी दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। निर्वाची पदाधिकारी या प्रेक्षक के द्वारा उस अभ्यर्थी को नोटिस निर्गत करेंगे, जिनके पक्ष में डमी उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। प्रमाण मिलने पर क्यों नहीं संबंधित अभ्यर्थी के चुनाव व्यय में जोड़ दिया जाय, जिनके पक्ष में डमी उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं।