आचार संहिता के पालन में प्रिटिग प्रेस पर रहेगी कड़ी नजर
लोक सभा चुनव स्वच्छ निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए जिला निर्वाचन कृत संकल्पित है।
बेतिया। लोक सभा चुनव स्वच्छ, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए जिला निर्वाचन कृत संकल्पित है। किसी भी स्तर पर गडबड़ी नहीं हो, इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। इसी कड़ी में मंगलवार को जिला निर्वाचन पदाधिकारी डा. निलेश रामचन्द्र देवरे ने जिले के सभी प्रिटिग प्रेस के संचालको के साथ बैठक की। बैठक समाहरणालय के सभागार में आयोजित की गई। जिसमें प्रिटिग प्रेस के संचालकों से आदर्श आचार संहिता को अक्षरस: पालने करने का निर्देश दिया गया। डीएम ने कहा कि प्रेस नोट जारी होने के बाद पश्चिम चम्पारण जिला के सम्पूर्ण क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गया है। इस अवधि में विभिन्न राजनैतिक दलों, अभ्यर्थियों, उनके निर्वाचन अभिकर्ता/प्रस्तावक/समर्थकों द्वारा लोकसभा आम चुनाव, 2019 से संबंधित विभिन्न प्रकार के प्रचार सामग्रियों यथा-हैंडबिल, पोस्टर, बैनर, फ्लेक्स, बुकलेट आदि का मुद्रण विभिन्न प्रेसों से कराया जाता है। उन्होंने कहा कि प्रिन्टिग प्रेस प्रबंधक ऐसा कोई भी हैंडिबिल, पोस्टर, बैनर, फ्लेक्स, बुकलेट आदि का मुद्रण नहीं करेंगे, जिससे समाज में किसी तरह का विद्वेश फैले या किसी जाति, धर्म, समुदाय की भावना को ठेस पहुंचे। उन्होंने कहा कि इसका उल्लंघन करने वाले मुद्रक/प्रेस संचालकों पर जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा-127-ए एवं भारतीय दंड संहिता की धारा 171-एच के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जायेगी। इसके साथ ही कोई भी व्यक्ति कोई ऐसी निर्वाचन पुस्तिका या पोस्टर जिसके मुख्य पृष्ठ पर उसके मुद्रक और प्रकाशक के नाम और पते न हों मुद्रित या प्रकाशित नहीं करेगा और न ही मुद्रित या प्रकाशित कराएगा। उन्होंने कहा कि कोई व्यक्ति अगर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के उपधारा 1 या उपधारा 2 के उपबंधों में से किसी का उल्लंघन करता है तो उसके विरूद्ध विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।