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10 लाख मिलेगा...आधा हो जाएगा माफ, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 2026 की अंतिम तिथि 25 मार्च

By Shashi Mishra Edited By: Ajit kumar
Published: Wed, 18 Mar 2026 06:16 PM (IST)

Mukhyamantri Udyami Yojana 2026 के तहत बिहार के युवाओं को स्वरोजगार के लिए 10 लाख रुपये तक का ऋण मिल ...और पढ़ें

यह तस्वीर एआई की मदद से तैयार की गई है।

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जागरण संवाददाता, बेतिया (पश्चिम चंपारण)। Udyami Yojana 2026: बिहार के युवाओं के लिए स्वरोजगार शुरू करने का सुनहरा मौका सामने आया है। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 2026 के तहत अब 10 लाख रुपये तक का लोन मिल रहा है, जिसमें आधी राशि अनुदान के रूप में माफ कर दी जाएगी। आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 25 मार्च कर दी गई है।

जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक रोहित राज ने बताया कि योजना के तहत अब 78 अलग-अलग क्षेत्रों में उद्यम स्थापित करने के लिए आवेदन किया जा सकता है। सरकार ने युवाओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए आवेदन प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन रखा है।

लॉटरी के माध्यम से चयन

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि लाभार्थियों का चयन पूरी तरह पारदर्शी तरीके से राज्य मुख्यालय स्तर पर लॉटरी के माध्यम से किया जाता है। ऐसे में किसी भी बिचौलिए के झांसे में आने से बचने की सलाह दी गई है, क्योंकि चयन के नाम पर पैसे लेने की शिकायतें सामने आई हैं।

क्या है मुख्यमंत्री उद्यमी योजना?

यह बिहार सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका उद्देश्य राज्य में स्वरोजगार को बढ़ावा देना और युवाओं को रोजगार देने वाला बनाना है। इसके तहत नए उद्योग या स्टार्टअप शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है।

कौन कर सकता है आवेदन?

इस योजना का लाभ बिहार के स्थायी निवासी युवा, महिलाएं, अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग और सामान्य वर्ग के लोग ले सकते हैं। आवेदक की उम्र 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए और न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता इंटरमीडिएट, आईटीआई या पॉलिटेक्निक निर्धारित की गई है।

कितना मिलेगा लोन और अनुदान?

योजना के तहत अधिकतम 10 लाख रुपये तक की सहायता दी जाती है। इसमें 50 प्रतिशत यानी 5 लाख रुपये अनुदान के रूप में दिए जाते हैं, जिसे वापस नहीं करना होता, जबकि बाकी 5 लाख रुपये ऋण के रूप में दिए जाते हैं।

ब्याज और किस्त की सुविधा?

महिलाओं, अनुसूचित जाति और जनजाति के लाभार्थियों को ब्याज मुक्त ऋण मिलता है। वहीं सामान्य और ओबीसी वर्ग के लिए मात्र 1 प्रतिशत ब्याज निर्धारित है। ऋण की अदायगी 7 वर्षों में 84 आसान किस्तों में की जा सकती है।

कैसे करें आवेदन?

इच्छुक अभ्यर्थी योजना के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करते समय व्यक्तिगत जानकारी, शैक्षणिक प्रमाण पत्र और प्रस्तावित व्यवसाय से संबंधित विवरण अपलोड करना होगा।

सरकार का मानना है कि इस योजना के माध्यम से राज्य में सूक्ष्म और लघु उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा, जिससे न केवल बेरोजगारी कम होगी, बल्कि आर्थिक गतिविधियों को भी गति मिलेगी।