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    BH Series Number: वाहन मालिकों को परिवहन विभाग ने दिया 60 दिन का समय, एक साथ जमा करना होगा 12 साल का टैक्स

    Updated: Mon, 29 Jul 2024 07:00 PM (IST)

    BH Series Number बीएच सीरीज का नंबर रखने वालों को अब एक साथ 14 सालों का टैक्स चुकाना होगा। परिवहन विभाग ने नया नियम जारी कर दिया है। पहले बीएच नंबर के लिए केवल दो सालों का टैक्स चुकाना होता था। अब जिन लोगों ने दो साल का टैक्स भरा है उनको 60 दिन में अगले 12 वर्षों का टैक्स भरना जरूरी है।

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    प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर

    जागरण संवाददाता, बेतिया। बीएच सीरीज के नंबर को लेकर अब नया नियम आ गया है। बेतिया में जिला परिवहन पदाधिकारी ललन प्रसाद ने बताया कि अब बीएच सीरीज का निबंधन नंबर लेने के लिए आम लोगों को दो वर्ष के बदले 14 वर्षों का टैक्स एक साथ जमा करना होगा।

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    पहले दो वर्षों के लिए ही टैक्स जमा करना होता था। उसके बाद अपडेट कराने का प्रावधान था, लेकिन अब चौदह वर्षों का कर एक साथ जमा कराना होगा।

    जिला परिवहन पदाधिकारी ने कहा कि पूर्व से बीएच सीरीज के अन्तर्गत निबंधित वाहन, जिन्होंने मात्र दो वर्ष का कर जमा किया है, उन्हें सरकार के द्वारा 60 दिनों का समय दिया गया है ताकि वे बकाया 12 वर्ष का कर एक साथ जमा करा सकें। उन्हें नोटिस भेजने की कवायद शुरू कर दी गई है।

    किन लोगों को मिलता है BH Series का नंबर?

    उन्होंने बताया कि बीएच सीरीज नंबर प्लेट ऐसे लोगों के लिए हैं, जो सरकारी या प्रतिष्ठित निजी कंपनियों में कार्य करते हैं, जिनका तबादला देश के किसी हिस्से में किया जाता है।

    केंद्र व राज्य सरकार के कर्मचारी, पीएसयू विभाग, रक्षा विभाग, कार्मिक विभाग व निजी क्षेत्रों की ऐसी कंपनियां जिनका कार्यालय कम से कम चार राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में है। बीएच सीरीज का नंबर प्लेट लगाने पर किसी राज्य में प्लेट नहीं बदलनी पड़ती है।

    जिला परिवहन पदाधिकारी ने बीएच सीरीज का नंबर रखने वाले सभी वाहन मालिकों से अपील की है कि वे खुद जगरूक होकर अगले 60 दिनों में बकाया राशि जमा करा दें। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर जिला परिवहन कार्यालय में संपर्क करने का भी सुझाव दिया गया।

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