Bihar News: बीएच सीरीज नंबर प्लेट पर देना होगा एकमुश्त 14 साल का टैक्स, परिवहन विभाग ने जारी की अधिसूचना
Bihar News एक से अधिक राज्यों में मान्य बीएच (भारत) सीरीज नंबर प्लेट वाले वाहनमालिकों को अब एकमुश्त 14 साल का मोटरवाहन कर जमा करना होगा। पहले ऐसे वाहनों का दो साल का ही मोटरवाहन कर लिया जाता था मगर अब नियमों में बदलाव कर दिया गया है। पहले से बीएच सीरीज नंबर के तहत रजिस्टर्ड मालिकों को भी बकाया 12 साल का टैक्स चुकाने का निर्देश दिया गया है।
राज्य ब्यूरो, जागरण, पटना। Patna News: एक से अधिक राज्यों में मान्य बीएच (भारत) सीरीज नंबर प्लेट वाले वाहन मालिकों को अब एकमुश्त 14 साल का मोटरवाहन कर जमा करना होगा। पहले ऐसे वाहनों का दो साल का ही मोटरवाहन कर लिया जाता था मगर अब नियमों में बदलाव कर दिया गया है।
इसके अलावा पहले से बीएच सीरीज नंबर के तहत निबंधित वाहन मालिकों को भी बकाया 12 साल का टैक्स चुकाने का निर्देश दिया गया है। परिवहन विभाग ने इसको लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी है।
विभागीय अधिसूचना में कहा गया है कि केंद्रीय मोटरवाहन नियमावली के तहत अब बीएच सीरीज वाले वाहन के निबंधन के समय दो वर्षों की जगह 14 वर्षों के लिए मोटरवाहन कर एक साथ जमा करना होगा। विभाग ने पूर्व में बीएच सीरीज के अंतर्गत निबंधित वाहन मालिकों को निर्देश दिया है कि वह 60 दिनाें के अंदर बकाया 12 वर्ष का टैक्स जमा कर दें, अन्यथा नियमानुसार अर्थदंड लगाया जाएगा।
दरअसल, सरकारी एवं निजी क्षेत्र में काम करने वाले ऐसे पदाधिकारी व कर्मचारी जिनका एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरण होता है, उनके निजी वाहनों के लिए बीएच सीरीज नंबर प्लेट की सुविधा दी जाती है, ताकि दूसरे राज्य में जाने पर उन्हें कठिनाई का सामना न करना पड़े।
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