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सोने की सिकड़ी के लिए बहू का मर्डर, बगहा में एक साल के भीतर सास-ससुर को 7-7 वर्ष की सजा

By Vinod RaoEdited By: Dharmendra Singh
Published: Fri, 09 Oct 2026 02:04 PM (IST)

Bagaha Dowry Death Case : बगहा में दहेज हत्या के मामले में सास-ससुर को सात-सात साल कारावास की सजा सुनाई ...और पढ़ें

कोर्ट का फैसला आने के बाद पुलिस की गिरफ्त में दोषी।

कोर्ट का फैसला आने के बाद पुलिस की गिरफ्त में दोषी।

HighLights

  1. सास-ससुर को दहेज हत्या मामले में सात साल की सजा।

  2. सोने की सिकड़ी की मांग पर बहू की हत्या की थी।

  3. न्यायालय ने एक वर्ष के भीतर सुनाया त्वरित फैसला।

जागरण संवाददाता, बगहा (पश्चिम चंपारण)। नौरंगिया थाना क्षेत्र के जरलहिया पचरूखा गांव में विवाहिता विनिता देवी की दहेज हत्या के मामले में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ मानवेन्द्र मिश्रा की अदालत ने सास फगनी देवी और ससुर भुट्टी राय को सात-सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।

न्यायालय ने दोनों दोषियों पर 25-25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर दोनों को छह-छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

घटना के एक वर्ष के अंदर न्यायालय ने फैसला सुना दिया। वहीं, आरोप गठन के करीब छह माह के भीतर ही पूरे मामले का निपटारा कर दिया गया। लोक अभियोजक जितेंद्र भारती ने बताया कि अभियोजन पक्ष की ओर से मामले में छह गवाहों की गवाही कराई गई थी।

उपलब्ध साक्ष्यों और दस्तावेजों के आधार पर न्यायालय ने दोनों आरोपितों को भारतीय न्याय संहिता की धारा 80(2), 103(1) एवं 3(5) के तहत दोषी करार दिया था।

सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता आशीष राम ने दोनों दोषियों की उम्र अधिक होने और लंबे समय से न्यायिक हिरासत में रहने का हवाला देते हुए कम सजा देने की अपील की।

शादी के बाद सोने की सिकड़ी के लिए प्रताड़ना का आरोप

अभियोजन के अनुसार, बगहा थाना क्षेत्र के पिपरडाढ़ी निवासी राजू राय ने एक अक्टूबर 2025 को नौरंगिया थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें बताया गया था कि उनकी बहन विनिता देवी की शादी करीब दो वर्ष पूर्व जरलहिया पचरूखा गांव निवासी मुन्ना राय से हिंदू रीति-रिवाज के अनुसार हुई थी।

शादी में फर्नीचर, आभूषण, दो लाख रुपये नकद और मोटरसाइकिल दी गई थी। आरोप था कि शादी के करीब एक वर्ष बाद सोने की सिकड़ी की मांग को लेकर सास-ससुर समेत ससुराल पक्ष के लोग विनिता को प्रताड़ित करने लगे थे। संतान नहीं होने पर भी उसे ताने दिए जाते थे। मायके पक्ष ने कई बार पंचायत के माध्यम से विवाद सुलझाने का प्रयास किया था।

मारपीट के बाद हत्या का लगाया गया था आरोप

प्राथमिकी में आरोप लगाया गया था कि 28 सितंबर 2025 की रात ससुराल पक्ष के लोगों ने विनिता के साथ मारपीट की और गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद शव घर में छोड़कर आरोपित फरार हो गए थे।

मामले में पति समेत चार अन्य आरोपितों के फरार होने की बात सामने आई थी। न्यायालय के आदेश पर 23 सितंबर 2026 को फरार आरोपितों के घर कुर्की-जब्ती की कार्रवाई भी की गई थी।

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