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स्कूल बस में लगेंगे गति नियंत्रक यंत्र

औरंगाबाद। बिहार पर्यटन विभाग के सचिव ने बिहार राज्य के विद्यालयों द्वारा संचालित बस के लिए गति नियं

By JagranEdited By: Published: Fri, 09 Mar 2018 05:51 PM (IST)Updated: Fri, 09 Mar 2018 05:51 PM (IST)
स्कूल बस में लगेंगे गति नियंत्रक यंत्र

औरंगाबाद। बिहार पर्यटन विभाग के सचिव ने बिहार राज्य के विद्यालयों द्वारा संचालित बस के लिए गति नियंत्रक यंत्र की अनिवार्यता बहाल कर दी है। विभाग ने अपने पत्रांक 06/08/2018/305, 21 फरवरी 2018 के माध्यम से सभी पुलिस इंस्पेक्टर, थानाध्यक्ष को पत्र भेजकर स्कूल वाहन में गति नियंत्रक यंत्र लगाना सुनिश्चित करने को कहा है। पत्र में उल्लेख है कि परिवहन वाहन की गति नियंत्रण हेतु केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 290/अ दिनांक 15 अप्रैल 2015 एवं अधिसूचना संख्या 424/अ दिनांक एक मई 17 में वर्ष 2015 के अक्टूबर माह के पूर्व पंजीकृत परिवहन यानों में गति नियंत्रक उपकरण एसएलडी लगाया जाना आवश्यक किया गया है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित कमेटी ऑन रोड सेफ्टी के पत्र के अनुसार गति नियंत्रक लगाने हेतु दिशा-निर्देश जारी किया गया है। इससे संबंधित निर्देश पूर्व में भी जिले के पुलिस पदाधिकारियों को भेजा गया है। स्कूल बस की गति सीमा 40 किलोमीटर प्रति घंटा का प्रावधान है। निर्देश का पालन न होने पर माननीय उच्च न्यायालय की सड़क सुरक्षा समिति के उपरोक्त पत्र की अवहेलना समझी जाएगी। सभी पुलिस पदाधिकारियों को इसका अनुपालन कराए जाने का निर्देश दिया गया है।

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