सीजेएम ने हाजीपुर नगर थानाध्यक्ष से किया शोकॉज
मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी प्रेमचंद्र वर्मा ने नगर थानाध्यक्ष से समय पर कोर्ट के आदेश का अनुपालन नही किए जाने पर स्पष्टीकरण की मांग की है।
वैशाली । मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी प्रेमचंद्र वर्मा ने नगर थानाध्यक्ष से समय पर कोर्ट के आदेश का अनुपालन नही किए जाने पर स्पष्टीकरण की मांग की है। मिली जानकारी के अनुसार नगर थाना क्षेत्र के यादव चौक स्थित फैमली च्वॉईस रेस्टूरेंट के संचालक नवीन कुमार के विरुद्ध एक धोखाधड़ी के मामले में कोर्ट के द्वारा बीते 1 अक्टूबर 2018 को गैर जमानतीय वारंट जारी किया गया था। इस वारंट का समय पर तामिला नही कराए जाने पर नगर थानाध्यक्ष से स्पष्टीकरण की मांग की गई है। उल्लेखनीय है कि नवीन कुमार ने नगर थाना क्षेत्र के अनवरपुर मोहल्ला के मो. आफाक आलम से 10 लाख रुपए कर्ज लिया था। कर्ज लेते वक्त 21 अप्रैल 2014 को एक वर्ष के अंदर लौटाने का वादा किया था। बीते 25 फरवरी 2016 को उसने मो. आफाक आलम को कर्ज की राशि की वापसी के लिए आइडीबीआइ बैंक का एक चेक दिया था जो खाते में पर्याप्त राशि नही होने के कारण बाउंस कर गया। इसके बाद मो. आफाक आलम ने 13 अप्रैल 2016 को न्यायालय में एक धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया था। इस मामले में कोर्ट ने नवीन कुमार के विरुद्ध 17 जनवरी 2017 को संज्ञान लिया। इसी मामले में कोर्ट के द्वारा जारी गैर जमानतीय वारंट पर कार्रवाई नही किए जाने को लेकर नगर थानाध्यक्ष से स्पष्टीकरण की मांग की गई है।